विभिन्न क्षेत्रों/मंडलों में कार्यरत सभी रेलवे कर्मचारी समान हैं और समान लाभों के हकदार हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि विभिन्न जोन/डिवीजनों में काम करने वाले रेलवे कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, और वे समान लाभ और उपचार के हकदार हैं। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच के अनुसार, उत्तर रेलवे में काम करने वाले कमीशन वेंडर्स / बियरर्स नियमितीकरण से पहले

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