मालिक की सहमति के बिना शराब की दुकान के लाइसेंस का  नवीनीकरण नहीं: हाईकोर्ट 

एक ऐतिहासिक फैसले में, राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि उत्पाद शुल्क अधिनियम या किसी अन्य नियम के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो लाइसेंसधारियों की सहमति के बिना शराब की दुकान के लाइसेंस के नवीनीकरण को अनिवार्य करता हो। कोर्ट ने इस मामले को लेकर विभाग की ओर से 13 मार्च को जारी आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक भी लगा दी.

एकलपीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति महेंद्र कुमार गोयल ने कृष्णा शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं के जवाब में यह फैसला सुनाया. अदालत ने स्पष्ट किया कि अंतरिम रोक केवल याचिकाकर्ताओं के मामलों पर लागू होगी।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर.बी.माथुर ने अदालत को बताया कि राज्य में सात हजार पांच सौ से अधिक शराब की दुकानें हैं। याचिकाकर्ताओं ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इन दुकानों के संचालन के लिए लाइसेंस प्राप्त किया था। चालू वित्तीय वर्ष में, चार हजार से अधिक दुकानों के लिए बोलियां किसी भी बोलीदाता को आकर्षित करने में विफल रहीं। उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा याचिकाकर्ताओं की दुकानों के लिए नीलामी आयोजित करने के बावजूद, कोई बोली प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद 13 मार्च को आदर्श आचार संहिता का हवाला देते हुए विभाग ने एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि 31 मार्च 2024 को समाप्त हो रहे स्टोर मालिकों के लाइसेंस को नए नियमों के आधार पर तीन महीने के लिए नवीनीकृत किया जाएगा।

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याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि विभाग ने आदेश जारी करने से पहले स्टोर मालिकों के दृष्टिकोण पर विचार नहीं किया। इसके अलावा, इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि मालिकों की सहमति के बिना लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है, और मालिकों को दुकानों के संचालन को जारी रखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इन दलीलों को ध्यान में रखते हुए एकल पीठ ने उत्पाद विभाग के आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी.

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