एम्प्लायर द्वारा न दिया गया शेयर्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट पॉश एक्ट के तहत ‘वर्कप्लेस’ नहीं; बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईसीसी का आदेश रद्द किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि एम्प्लायर की तरफ से न दिया गया शेयर्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट (साझा सार्वजनिक वाहन) पॉश एक्ट (POSH Act), 2013 के तहत ‘वर्कप्लेस’ (कार्यस्थल) की परिभाषा में नहीं आता है। जस्टिस सुमन श्याम और जस्टिस फिरदोश पी. पूनीवाला की बेंच ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) की इंटरनल कम्प्लेंट्स कमेटी (आईसीसी) द्वारा जारी उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक कर्मचारी को शेयर्ड ऑटो-रिक्शा में हुई एक कथित घटना के लिए यौन उत्पीड़न का दोषी पाया गया था। हाईकोर्ट ने माना कि चूंकि यह गाड़ी एम्प्लायर द्वारा नहीं दी गई थी, इसलिए आईसीसी के पास इस शिकायत पर सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता पिछले 14 वर्षों से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) में कार्यरत हैं। वे नवी मुंबई से बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) स्थित बैंक जाने के लिए रोजाना लोकल ट्रेन से कुर्ला स्टेशन आते थे और वहां से बीकेसी के लिए शेयर्ड ऑटो-रिक्शा लेते थे।

24 मार्च, 2023 को याचिकाकर्ता ने हमेशा की तरह कुर्ला स्टेशन से शेयर्ड ऑटो-रिक्शा लिया और पीछे की सीट पर बैठ गए। चूंकि यह एक शेयर्ड ऑटो था, इसलिए ड्राइवर ने पीछे की सीट पर तीन यात्रियों को बिठा लिया, जिससे बैठना काफी असुविधाजनक हो गया। इन तीन यात्रियों में याचिकाकर्ता, शिकायतकर्ता (जो एक शेफ के रूप में काम करती थीं) और एक अन्य यात्री शामिल थे।

याचिकाकर्ता के अनुसार, सड़क खराब होने के कारण ऑटो-रिक्शा में झटके लग रहे थे, जिससे उनका बायां हाथ गलती से शिकायतकर्ता के पास रखे बैग से छू गया। शिकायतकर्ता ने इस पर बेहद संवेदनशील रुख अपनाया। उन्होंने अमेरिकी दूतावास के पास ऑटो रुकवाया, गाली-गलौज की और याचिकाकर्ता पर गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया। इसके बाद उन्होंने याचिकाकर्ता की आंखों में पेपर स्प्रे छिड़क दिया।

भीड़ जुटने के बाद, ऑटो चालक उन्हें दूसरे स्थान (‘वन बीकेसी’) ले गया, जहां शिकायतकर्ता ने अपने सहकर्मियों और पुलिस को बुला लिया। याचिकाकर्ता को बीकेसी पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354ए के तहत मामला दर्ज किया गया।

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इसके साथ ही, शिकायतकर्ता ने अपने एम्प्लायर की आंतरिक समिति में भी यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता के एम्प्लायर की समिति ने यह शिकायत एसबीआई को भेज दी, जिसने इसे अपनी आईसीसी के पास भेज दिया। जांच के बाद, एसबीआई की आईसीसी ने 29 अगस्त, 2023 को याचिकाकर्ता को दोषी पाते हुए सर्विस रूल्स के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की। याचिकाकर्ता ने इस आदेश के खिलाफ विभागीय अपील दायर की, लेकिन साथ ही आईसीसी के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में रिट याचिका भी दायर कर दी।

पक्षों की दलीलें

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि पॉश एक्ट के तहत आईसीसी को केवल तभी सुनवाई का अधिकार मिलता है जब कथित उत्पीड़न ‘वर्कप्लेस’ पर हुआ हो। उन्होंने कानून की धारा 2(o)(v) का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि इसमें केवल वही ट्रांसपोर्ट शामिल है जो एम्प्लायर द्वारा यात्रा के लिए दिया गया हो। चूंकि याचिकाकर्ता एक शेयर्ड पब्लिक ऑटो-रिक्शा में यात्रा कर रहा था, इसलिए यह घटना ‘वर्कप्लेस’ पर नहीं हुई थी और आईसीसी का आदेश पूरी तरह से बिना कानूनी अधिकार के था।

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दूसरी ओर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वकील ने दलील दी कि आईसीसी द्वारा ‘वर्कप्लेस’ की व्यापक व्याख्या बिल्कुल सही थी और इसमें किसी अदालती हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि पॉश एक्ट की धाराओं के तहत आईसीसी के पास शिकायत स्वीकार करने और बाद में यह तय करने का अधिकार है कि मामला कर्मचारी के वर्कप्लेस के दायरे में आता है या नहीं, इसलिए आईसीसी के अधिकार क्षेत्र पर कोई असर नहीं पड़ता।

हाईकोर्ट का विश्लेषण और निष्कर्ष

हाईकोर्ट ने सबसे पहले स्पष्ट किया कि विभागीय अपील लंबित होने के बावजूद वह इस रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिसडिक्शन) का एक बुनियादी कानूनी मुद्दा उठाया है। जब क्षेत्राधिकार का गंभीर सवाल खड़ा हो, तो अदालत याचिकाकर्ता को वैकल्पिक उपाय के भरोसे नहीं छोड़ती।

अदालत ने इसके बाद पॉश एक्ट की धारा 2(o)(v) के तहत ‘वर्कप्लेस’ की परिभाषा पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें यात्रा के दौरान एम्प्लायर द्वारा प्रदान किए गए ट्रांसपोर्ट को भी शामिल किया गया है। इस धारा की सख्त व्याख्या करते हुए बेंच ने टिप्पणी की:

“इसलिए, ‘वर्कप्लेस’ के दायरे में आने के लिए, ट्रांसपोर्ट एम्प्लायर द्वारा प्रदान किया गया होना चाहिए।”

इस कानूनी सिद्धांत को मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए हाईकोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता कुर्ला स्टेशन से बीकेसी तक एक पब्लिक ऑटो-रिक्शा साझा कर रहे थे। भले ही याचिकाकर्ता अपने कार्यालय जा रहा था, लेकिन यह गाड़ी न तो उसके एम्प्लायर द्वारा और न ही शिकायतकर्ता के एम्प्लायर द्वारा दी गई थी। परिणामस्वरूप, अदालत ने माना कि यह घटना वर्कप्लेस पर नहीं हुई थी।

अदालत ने एसबीआई की इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया कि आईसीसी पहले शिकायत स्वीकार कर सकती है और बाद में तय कर सकती है कि घटना वर्कप्लेस पर हुई थी या नहीं। पीठ ने स्पष्ट किया:

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“हमारे विचार में, कानून के अनुसार इंटरनल कमेटी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह पहले अधिकार क्षेत्र के इस सवाल का फैसला करे कि क्या कथित यौन उत्पीड़न ‘वर्कप्लेस’ पर हुआ है, और यदि इस प्रश्न का उत्तर हां में आता है, तभी इंटरनल कमेटी के पास इस मामले में आगे की जांच करने का अधिकार होगा।”

अदालत का फैसला

हाईकोर्ट ने रिट याचिका को स्वीकार करते हुए 29 अगस्त, 2023 के आईसीसी के विवादित आदेश को रद्द कर दिया।

बेंच ने यह भी पूरी तरह साफ किया कि उसने इस मामले के गुण-दोष पर कोई विचार नहीं किया है—यानी याचिकाकर्ता ने वास्तव में शिकायतकर्ता का यौन उत्पीड़न किया था या नहीं, इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। अदालत ने इस पहलू को उपयुक्त कानूनी कार्यवाही में निपटाने के लिए खुला छोड़ दिया। मामले में किसी भी पक्ष पर अदालती खर्च नहीं लगाया गया।

मामले का विवरण

मामले का शीर्षक: सिद्धेश प्रदीप सतपुते बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया व अन्य
वाद संख्या: रिट याचिका संख्या 1213 ऑफ 2024
पीठ: जस्टिस सुमन श्याम और जस्टिस फिरदोश पी. पूनीवाला
निर्णय की तिथि: 16 जून, 2026

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