सूरत की सत्र अदालत ने राहुल गांधी को जमानत दी- दोषसिद्धि के आदेश पर रोक पर फ़ैसला अगली तारीख़ पर होगा

राहुल गांधी को सूरत सत्र न्यायालय ने 2019 में एक राजनीतिक अभियान के दौरान उनकी टिप्पणी “सभी चोर मोदी उपनाम क्यों साझा करते हैं” के लिए मानहानि के मामले में जमानत दे दी है।

गांधी ने अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए सत्र न्यायालय में एक अपील दायर की थी और सजा के निलंबन और दोषसिद्धि के निलंबन के लिए दो आवेदन भी दायर किए थे।

गांधी को पहले दो साल की जेल की सजा सुनाई गई थी और लोकसभा के सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किया गया था, लेकिन उनकी सजा को निलंबित कर दिया गया था, और उन्हें 30 दिनों के भीतर अपनी सजा के खिलाफ अपील दायर करने के लिए जमानत दी गई थी।

अपील के साथ दो आवेदन हैं, एक सजा के निलंबन के लिए और दूसरा दोषसिद्धि के निलंबन के लिए। यदि दूसरे आवेदन की अनुमति दी जाती है, तो गांधी की लोकसभा की सदस्यता बहाल कर दी जाएगी।

गांधी को 23 मार्च को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दो साल की जेल की सजा सुनाई थी, जिसके कारण उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

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