राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने एक होटल को उस व्यक्ति को ₹3 लाख लौटाने का निर्देश दिया है, जिसने अपनी बेटी की शादी के लिए होटल बुक किया था लेकिन कार्यक्रम से करीब एक महीने पहले बुकिंग रद्द कर दी थी। आयोग ने होटल को एडवांस राशि में से ₹2.31 लाख अपने नुकसान के तौर पर रखने की अनुमति दी।
प्रेसाइडिंग मेंबर डॉ. इंदर जीत सिंह और मेंबर शशि नंदकेओल्यार की पीठ ने गाजियाबाद जिला उपभोक्ता आयोग और उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता आयोग के निष्कर्षों को बरकरार रखा। आयोग ने कहा कि होटल अपने इस दावे के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं कर सका कि बुकिंग रद्द होने से उसे ₹17.70 लाख का नुकसान हुआ था।
हालांकि, NCDRC ने निचले उपभोक्ता मंचों के आदेश में आंशिक बदलाव करते हुए मानसिक उत्पीड़न और मुकदमे के खर्च के लिए दिए गए ₹5,000 के मुआवजे को हटा दिया। होटल को ₹3 लाख की राशि 30 जून 2023 से भुगतान की तारीख तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाने का निर्देश दिया गया। दोनों पक्ष अपने-अपने मुकदमे का खर्च वहन करेंगे।
शादी से करीब एक महीने पहले रद्द हुई थी बुकिंग
विवाद तब शुरू हुआ जब प्रवीण गर्ग ने अपनी बेटी की शादी के कार्यक्रमों के लिए होटल के दो हॉल बुक किए थे। समारोह 29 जून और 30 जून 2018 को होने थे।
दोनों कार्यक्रमों का कुल पैकेज ₹17.70 लाख तय हुआ था और इसके लिए अलग-अलग समझौते या एमओयू किए गए थे।
गर्ग ने 29 जून के कार्यक्रम के लिए ₹81,000 और 30 जून के कार्यक्रम के लिए ₹4.50 लाख का भुगतान किया था। इस तरह कुल ₹5.31 लाख एडवांस जमा किया गया था।
समझौते के अनुसार, कुल राशि का 30 प्रतिशत नॉन-रिफंडेबल था और समारोह होने तक दोनों स्थानों को बुक रखा जाना था।
25 मई 2018 को गर्ग ने अपरिहार्य परिस्थितियों का हवाला देते हुए दोनों बुकिंग रद्द कर दीं और एडवांस राशि वापस मांगी। होटल ने नॉन-रिफंडेबल शर्त का हवाला देते हुए रकम लौटाने से इनकार कर दिया।
जिला आयोग ने ₹3 लाख लौटाने का दिया था आदेश
गाजियाबाद जिला उपभोक्ता आयोग ने 30 जून 2023 को गर्ग की शिकायत स्वीकार करते हुए होटल को ₹5.31 लाख में से ₹3 लाख लौटाने का निर्देश दिया।
जिला आयोग ने होटल को कथित नुकसान की भरपाई के लिए ₹2.31 लाख रखने की अनुमति दी। इसके साथ ही मानसिक उत्पीड़न और मुकदमे के खर्च के लिए ₹5,000 देने का भी आदेश दिया गया था।
आयोग ने यह भी ध्यान दिया कि शादी के लिए तय की गई सुविधाओं और सेवाओं का इस्तेमाल नहीं हुआ था।
होटल ने इस आदेश को उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता आयोग में चुनौती दी, लेकिन राज्य आयोग ने 10 सितंबर 2024 को अपील खारिज कर दी।
राज्य आयोग ने कहा कि बुकिंग 25 मई 2018 को रद्द की गई थी, जबकि कार्यक्रम बाद में होने थे। साथ ही, होटल ₹17.70 लाख के कथित नुकसान को साबित करने के लिए कोई सामग्री पेश नहीं कर सका।
NCDRC ने हस्तक्षेप से किया इनकार
इसके बाद होटल ने NCDRC के समक्ष रिवीजन पिटीशन दाखिल की और नॉन-रिफंडेबल शर्त के बावजूद ₹3 लाख लौटाने के आदेश को चुनौती दी।
राष्ट्रीय आयोग ने कहा कि रिवीजन के दायरे में उसकी शक्तियां सीमित हैं और निचले दोनों उपभोक्ता मंचों द्वारा दर्ज निष्कर्षों में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।
आयोग ने यह माना कि गर्ग ने बुकिंग रद्द करने से जुड़ी शर्तों को स्वीकार किया था। हालांकि, उसने यह भी ध्यान दिया कि ये मानक शर्तें थीं, बुकिंग करीब एक महीने पहले रद्द की गई थी और होटल अपने कथित ₹17.70 लाख के नुकसान का कोई प्रमाण पेश नहीं कर सका।
NCDRC ने कहा कि बुकिंग वैध कारण से रद्द की गई थी और राज्य आयोग ने भी विशेष रूप से दर्ज किया था कि होटल ने अपने कथित नुकसान को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया।
इस आधार पर आयोग ने ₹3 लाख की वापसी का आदेश बरकरार रखा और होटल को ₹2.31 लाख रखने की अनुमति दी।
हालांकि, आयोग ने मानसिक पीड़ा और मुकदमे के खर्च के लिए दिए गए ₹5,000 को हटा दिया। ₹3 लाख की मूल राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का आदेश बरकरार रखा गया।

