चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को अग्रिम जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के लिए दर्ज एक आपराधिक मामले में अग्रिम जमानत दे दी है।

मामला उमर अंसारी के भाई और मऊ विधायक अब्बास अंसारी द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए भाषण से जुड़ा है।

न्यायमूर्ति समित गोपाल ने उमर अंसारी को अग्रिम जमानत देते हुए राज्य सरकार को 10 दिनों के भीतर अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और इस मामले को अगली सुनवाई के लिए 30 नवंबर को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान, उमर अंसारी के वकील ने कहा कि मामला पिछले साल 4 मार्च को एक दिन पहले एक रैली में दिए गए भाषण के लिए दर्ज किया गया था। आरोप है कि भाषण से समुदायों के बीच अशांति फैल सकती थी और यह चुनाव संहिता का उल्लंघन था।

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हालांकि, यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि उमर अंसारी ने ऐसा कोई भाषण दिया जो कानून और व्यवस्था के लिए हानिकारक था, वकील ने कहा।

राज्य सरकार के वकील ने अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि आवेदक ने इस मामले में उसके खिलाफ दायर आरोप पत्र को पहले हाईकोर्ट और फिर उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है और दोनों मंचों से उसकी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं।

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दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने कहा, “आवेदक उमर अंसारी की गिरफ्तारी की स्थिति में…उसे लिस्टिंग की अगली तारीख तक अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा।”

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी)-समाजवादी पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ने और जीतने वाले अब्बास अंसारी ने सार्वजनिक रैली में कथित तौर पर कहा था कि राज्य में सरकार बनने के बाद किसी भी सरकारी अधिकारी का तबादला नहीं किया जाएगा। पहले छह महीनों में उन्हें उनसे हिसाब बराबर करना था।

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