नवी मुंबई: बस ड्राइवर से मारपीट के आरोप में भाई-बहन को दो साल की जेल

नवी मुंबई के दो भाइयों को 2008 में एक नागरिक परिवहन बस चालक पर हमला करने के आरोप में शुक्रवार को दो साल जेल की सजा सुनाई गई।

बेलापुर अदालत के सहायक सत्र न्यायाधीश केआर देशपांडे ने रिक्शा चालक रमेश टंडेल (50) और उसके भाई जयराम टंडेल (47) को दोषी ठहराया और उन पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अतिरिक्त लोक अभियोजक ईबी धमाल ने अदालत को बताया कि उन्होंने 11 अक्टूबर 2008 को करावे में एक बहस के बाद नवी मुंबई नगर परिवहन चालक संतोष मोकल पर हमला किया था।

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उन्होंने कहा कि दोनों पर सरकारी कर्मचारी को कर्तव्य निर्वहन से रोकने और चोट पहुंचाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 353 और 332 के तहत आरोप लगाया गया था।

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