दोस्त की मौत, दूसरे आदमी की हत्या के प्रयास के लिए आदमी को सात साल का सश्रम कारावास

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति को अपने एक दोस्त की मौत और एक अन्य व्यक्ति की हत्या के प्रयास के मामले में सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रणयकुमार एम गुप्ता ने भायंदर निवासी आरोपी संदीप दत्ताराम गावस को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (II) (गैर इरादतन हत्या) और 307 (हत्या का प्रयास) के तहत दंडनीय अपराधों का दोषी पाते हुए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

अतिरिक्त लोक अभियोजक वर्षा आर चंदाने ने अदालत को बताया कि आरोपी और पीड़ित अच्युतम चौबे और विवेक सिंह उर्फ बंटी सभी दोस्त थे।

10 फरवरी, 2018 की रात को जब बहस हुई तो चौबे घर से निकल गया और दोस्त शराब पी रहे थे।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि चौबे और सिंह पर छड़ी से हमला किया गया और उन्हें चोटें आईं और हमले के बाद उनकी मौत हो गई।

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मामले को सभी उचित संदेहों से परे साबित करने के लिए कुल 12 गवाहों से पूछताछ की गई।

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