पीएमएलए मामला: सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के मद्रास हाई कोर्ट के 14 जुलाई के आदेश को चुनौती देने वाली तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी और उनकी पत्नी मेगाला की याचिका पर शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने याचिकाओं पर ईडी को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई 26 जुलाई को तय की।

READ ALSO  SC To Hear Next Week Lakshadweep’s Plea Against Suspension of Conviction of MP

मंत्री और उनकी पत्नी ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं।

Video thumbnail

मंत्री की गिरफ्तारी को बरकरार रखने के अलावा, उच्च न्यायालय ने राज्य के परिवहन विभाग में नौकरियों के बदले नकदी घोटाले से उत्पन्न धन शोधन मामले में एक सत्र अदालत द्वारा न्यायिक हिरासत में उनकी बाद की रिमांड को भी वैध माना था, जब वह परिवहन मंत्री थे।

READ ALSO  ट्रैफिक चालान भरने के लिए नही काटने होंगे कोर्ट कचहरी के चक्कर, नोएडा में खुला वर्चुअल कोर्ट

वह तमिलनाडु कैबिनेट में बिना विभाग के मंत्री बने रहेंगे।

Related Articles

Latest Articles