मुंबई की एक सत्र अदालत ने सोमवार को टेनिस दिग्गज लिएंडर पेस की उनकी पूर्व लिव-इन पार्टनर रिया पिल्लई द्वारा दायर घरेलू हिंसा मामले में मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने में “देरी की माफी” की याचिका स्वीकार कर ली।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर के क्षीरसागर ने एक महीने के भीतर 20,000 रुपये की लागत का भुगतान करने की शर्त पर पेस की याचिका स्वीकार कर ली।
देरी की माफ़ी एक अपवाद को संदर्भित करती है जिसमें अदालतें या अन्य निकाय किसी पक्ष द्वारा दायर अपील को इस आधार पर खारिज नहीं कर सकते हैं कि मुकदमा दायर करने में देरी हुई है।
पिछले साल फरवरी में, मजिस्ट्रेट अदालत ने माना था कि पेस ने पिल्लई के खिलाफ घरेलू हिंसा के विभिन्न कृत्य किए थे और उन्हें 1 लाख रुपये का मासिक गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया था।
अदालत ने पेस को पिल्लई को 50,000 रुपये का मासिक किराया इस शर्त पर देने का भी निर्देश दिया था कि वह दो महीने के भीतर बांद्रा पश्चिम में कार्टर रोड इलाके में अपना फ्लैट छोड़ देगी।
पिछले साल नवंबर में, पेस ने यहां सत्र अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर कर निचली अदालत के आदेश को रद्द करने और खारिज करने की मांग की थी।
उन्होंने पिल्लई द्वारा दायर घरेलू हिंसा मामले में 11 फरवरी, 2022 को पारित बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने में हुई देरी को माफ करने के लिए एक आवेदन भी दायर किया था।
पिल्लई ने उनकी याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि अपील दायर करने में सात महीने की देरी को उचित ठहराने के लिए इसमें “कोई ठोस और वास्तविक आधार नहीं है”।
घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 की धारा 29 के तहत अपील दायर करने की वैधानिक अवधि 30 दिन है।