मद्रास हाईकोर्ट ने आवासीय सड़कों पर अंतिम संस्कार जुलूस पर प्रतिबंध लगाने की याचिका खारिज की, ₹25,000 का जुर्माना लगाया

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने विरुधुनगर जिले के पनयादीपट्टी गांव में आवासीय सड़कों पर अंतिम संस्कार जुलूस पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली कम्मावर समुगा नाला संगम द्वारा दायर याचिका को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। कड़े शब्दों में दिए गए फैसले में, अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि सार्वजनिक सड़कें जाति, पंथ या समुदाय के बावजूद सभी के लिए मुफ्त और समान पहुंच के लिए हैं।

न्यायमूर्ति एम.एस. रमेश और न्यायमूर्ति ए.डी. मारिया क्लेटे की पीठ ने अनुच्छेद 15 के तहत समानता और गैर-भेदभाव के संवैधानिक सिद्धांतों का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ फैसला सुनाया। अदालत ने ग्रामीणों के बीच अशांति पैदा करने के “गैर-जिम्मेदार” और “अमानवीय” प्रयास के लिए याचिकाकर्ता पर ₹25,000 का अनुकरणीय जुर्माना भी लगाया।

मामले की पृष्ठभूमि

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कम्मावर समुगा नाला संगम बनाम जिला कलेक्टर, विरुधुनगर जिला (डब्ल्यू.पी. (एमडी) संख्या 24623/2024) शीर्षक वाला मामला याचिकाकर्ता द्वारा शुरू किया गया था, जो तमिलनाडु में एक विशिष्ट समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संघ है। संघ ने आरोप लगाया कि उनके आवासीय मार्गों से अंतिम संस्कार जुलूस “सार्वजनिक उपद्रव” पैदा कर रहे थे और उन्होंने ग्रामीणों को कब्रिस्तान तक पहुँचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने का निर्देश देने की मांग की।

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प्रतिवादियों में जिला कलेक्टर, तहसीलदार, पनयादीपट्टी ग्राम पंचायत के अध्यक्ष, स्थानीय पुलिस अधिकारी और निजी व्यक्ति शामिल थे, जो कथित तौर पर इन जुलूसों के संचालन में शामिल थे।

मुख्य कानूनी मुद्दे

1. सार्वजनिक सड़कों का उपयोग करने का अधिकार: याचिकाकर्ता ने आवासीय क्षेत्रों में सार्वजनिक सड़कों पर अंतिम संस्कार जुलूसों को प्रतिबंधित करने का कानूनी अधिकार मांगा।

2. कथित सार्वजनिक उपद्रव: याचिका में अंतिम संस्कार जुलूसों को एक उपद्रव के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया गया, जो विशिष्ट मार्गों तक उनकी पहुँच को सीमित करने को उचित ठहराता है।

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3. भेदभाव और संवैधानिकता: न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत याचिका की जांच की, जो जाति, पंथ या समुदाय के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।

न्यायालय का निर्णय

न्यायालय ने याचिकाकर्ता के दावे में कोई कानूनी योग्यता नहीं पाई। न्यायालय ने  टिप्पणी की:

– सड़कों तक सार्वजनिक पहुंच: “संबंधित पंचायत के अधीन सार्वजनिक सड़कें और सड़कें प्रत्येक ग्रामीण या आम जनता के अन्य वर्गों के लिए स्वतंत्र और खुले आनंद के लिए खुली हैं, चाहे उनकी जाति, पंथ और समुदाय कुछ भी हो।”

– असंवैधानिकता: न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता की प्रार्थना और समर्थन हलफनामा भेदभाव के बराबर है और इसलिए “असंवैधानिक और अवैध” है।

– याचिका का उद्देश्य: न्यायालय ने याचिकाकर्ता के संघ की आलोचना करते हुए कहा, “याचिकाकर्ता का संघ एक जिम्मेदार निकाय है, जिसे अपने सदस्यों के कल्याणकारी उपायों पर ध्यान देना चाहिए और ऐसी गैर-जिम्मेदार रिट याचिकाओं के माध्यम से ग्रामीणों के बीच अशांति पैदा करके खुद को नीचा नहीं दिखाना चाहिए।”

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लगाया गया जुर्माना

याचिका की निराधार प्रकृति को देखते हुए, न्यायालय ने याचिकाकर्ता पर ₹25,000 का जुर्माना लगाया, तथा निर्देश दिया कि यह राशि 15 दिनों के भीतर मदुरै पीठ की विधिक सेवा समिति को अदा की जाए।

कानूनी प्रतिनिधित्व

– याचिकाकर्ता की ओर से: अधिवक्ता आई. वेलप्रदीप

– प्रतिवादियों की ओर से:

– आर1 और आर2: सरकारी वकील पी. थिलककुमार

– आर4 और आर5: सरकारी वकील (आपराधिक पक्ष) पी. कोट्टई चामी

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