हाल ही में जालसाज़ी कि एक चौक़ाने वाली खबर सामने आयी, जब ये पता चला कि उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले में एक लड़के ने स्वयं को इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज का पुत्र बताते हुए सारी सुविधाओं और प्रोटोकॉल का इस्तमाल किया।
परंतु ये बात चुप ना पायी और हाईकोर्ट ने मा० मुख्य न्यायमूर्ति मा० उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दि0-04.03.2024 द्वारा ऋषभ शर्मा पुत्र विश्वनाथ शर्मा के विरूध्द जनपद बहराइच मे युक्ति-युक्त धाराओ मे विधिक कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया।
उक्त आदेश के क्रम में जनपद न्यायधीश जनपद बहराइच के निर्देश पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बहराइच द्वारा को० देहात मे युक्ति युक्त धाराओ मे मुकदमा दर्ज करने हेतु प्रथम सूचना की रिपोर्ट दी गई।
आपको बतादे कि FIR के अनुसार एक व्यक्ति जिसका नाम ऋषभ शर्मा है पिता का नाम विश्ननाथ शर्मा ने मा0 न्यायमूर्ति का पुत्र के रूप मे झूठी सूचना के साथ VIP बनकर समस्त सुविधा का प्रयोग किया सावरिया रिजार्ट मे VIP के रूप में रूकने तथा समस्त सुविधाओ का उपभोग किया।
पुलिस ने आईपीसी की धारा 417/419/420 में अभियुक्त के ख़िलाफ़ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।