1993 रिश्वत मामला: झारखंड हाईकोर्ट ने बीसीसीएल क्लर्क की सीबीआई दोषसिद्धि बरकरार रखी, 3 दशक लंबे मुकदमे के बाद सजा काटकर बिताई अवधि तक घटाई

झारखंड हाईकोर्ट ने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) के एक पूर्व क्लर्क द्वारा 1993 में 300 रुपये की अवैध रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के मामले में उसकी सजा को चुनौती देने वाली आपराधिक अपील को खारिज कर दिया है। जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की एकल पीठ ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और धारा 13(1)(d) सहपठित धारा 13(2) के तहत निचली अदालत के दोषसिद्धि के आदेश को सही ठहराया। हालांकि, कोर्ट ने घटना के 30 साल से अधिक समय बीत जाने और आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास न होने के आधार पर आरोपी की दो साल की कठोर कारावास की सजा को घटाकर उसके द्वारा पहले ही कस्टडी में बिताई जा चुकी अवधि तक सीमित कर दिया।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला 22 मार्च 1993 को धनबाद स्थित बीसीसीएल की वासुदेवपुर कोलियारी के पूर्व माइनर लोडर रामधारी हरिजन द्वारा दर्ज कराई गई एक शिकायत से शुरू हुआ था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि कोलियारी में फंड क्लर्क के पद पर कार्यरत समीर कुमार चौधरी ने उसके कोयला खान भविष्य निधि (सीएमपीएफ) के बकाए भुगतान के आवेदन को धनबाद स्थित सीएमपीएफ कार्यालय में आगे बढ़ाने के लिए 300 रुपये की रिश्वत मांगी थी।

सीबीआई धनबाद के उप-निरीक्षक द्वारा प्राथमिक सत्यापन किए जाने पर आरोप सही पाए गए, जिसके बाद आर.सी. केस संख्या 4(A)/1993(D) दर्ज किया गया। इसके बाद सीबीआई की एक ट्रैप टीम का गठन किया गया और स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में प्री-ट्रैप औपचारिकताएं पूरी की गईं, जिसमें 300 रुपये के करेंसी नोटों पर फेनोल्फथेलिन पाउडर लगाया गया।

22 मार्च 1993 की दोपहर ट्रैप टीम कोलियारी कार्यालय पहुंची। शिकायतकर्ता चौधरी के पास गया, जबकि एक शैडो (छाया) गवाह दूर से नजर रखे हुए था। चौधरी द्वारा फिर से रिश्वत मांगे जाने पर शिकायतकर्ता ने रंग लगे नोट उसे दे दिए। चौधरी ने बाएं हाथ से पैसे लिए, दोनों हाथों से गिने और अपनी टेबल की बाईं ओर की दराज में रख दिए। शैडो गवाह से पूर्व-निर्धारित इशारा मिलते ही सीबीआई टीम ने चौधरी को धर दबोचा और टेबल की दराज से रिश्वत की राशि बरामद की। हाथों की धुलाई के रासायनिक विश्लेषण से फेनोल्फथेलिन और सोडियम कार्बोनेट की मौजूदगी की पुष्टि हुई।

जांच पूरी होने और अभियोजन स्वीकृति मिलने के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया। 26 फरवरी 2005 को विशेष न्यायाधीश, सीबीआई सह 3रे अपर सत्र न्यायाधीश, धनबाद ने चौधरी को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक अपराध के लिए दो वर्ष के कठोर कारावास और कुल 1,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। चौधरी ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

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पक्षों की दलीलें

अपीलकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि गवाहों के बयानों में कई परस्पर विरोधी बातें हैं, इसलिए निचली अदालत का फैसला कायम रहने योग्य नहीं है। यह तर्क दिया गया कि स्वीकृति आदेश (संक्शन ऑर्डर) जनरल मैनेजर के निर्देशों पर एक टाइपिस्ट द्वारा टाइप किया गया था, जबकि स्वीकृति देने वाले जीएम की अदालत में गवाही नहीं कराई गई, जिससे बचाव पक्ष को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा, शैडो गवाहों के बयानों में विरोधाभास था, एक कर्मचारी गवाह मुकर गया था और रिश्वत का पैसा सीधे शारीरिक कब्जे के बजाय दराज से बरामद हुआ था। वैकल्पिक रूप से, अपीलकर्ता ने सजा कम करने की प्रार्थना की और कहा कि घटना 1993 की है, रिश्वत की राशि केवल 300 रुपये थी, 30 से अधिक वर्ष बीत चुके हैं, उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वह मुकदमे के दौरान 1 महीना 1 दिन कस्टडी में रह चुका है तथा जुर्माने व जमानत की शर्तों के रूप में कुल 7,000 रुपये जमा कर चुका है।

सीबीआई के वकील ने अपील का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों से रिश्वत मांगने, स्वीकार करने और बरामदगी का अपराध पूरी तरह सिद्ध होता है। सीबीआई ने कहा कि अपीलकर्ता भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 20 के तहत वैधानिक अनुमान को खारिज करने में विफल रहा, इसलिए निचली अदालत का फैसला पूरी तरह कानूनी है।

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हाईकोर्ट का विश्लेषण और टिप्पणियां

अदालत के रिकॉर्ड और गवाहों के बयानों का मूल्यांकन करते हुए हाईकोर्ट ने माना कि बचाव पक्ष द्वारा उठाई गई छोटी-मोटी विसंगतियां अभियोजन पक्ष के मुख्य मामले को कमजोर नहीं करती हैं।

अदालत के साक्ष्यों का परीक्षण करते हुए जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने टिप्पणी की: “मैंने अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों और दस्तावेजी साक्ष्यों का बारीकी से अध्ययन किया है और पाया है कि अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा बताई गई विसंगतियां तात्विक नहीं हैं और वे अभियोजन पक्ष के मुख्य मामले को प्रभावित नहीं करती हैं।”

अदालत ने निचली अदालत के दोषसिद्धि के फैसले को सही ठहराते हुए कहा: “ऐसा प्रतीत होता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट रूप से साबित हुआ है कि अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता के पीएफ बकाए के आवेदन को आगे बढ़ाने के लिए अवैध रिश्वत की मांग की थी और स्वीकार की थी।”

सजा घटाने की याचिका पर विचार करते हुए अदालत ने कहा: “जहां तक अपीलकर्ता की सजा की अवधि का सवाल है, हालांकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत न्यूनतम सजा छह महीने की है, लेकिन इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता के पीएफ बकाए को संसाधित करने के लिए 300 रुपये की मांग की गई थी।”

मामले के लंबे समय तक चलने पर ध्यान दिलाते हुए अदालत ने कहा: “अपीलकर्ता तीन दशकों की लंबी अवधि तक मुकदमे की पीड़ा सह चुका है और उसका कोई पिछला आपराधिक इतिहास भी नहीं है।”

जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने निष्कर्ष निकाला: “इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता को उसके अपराध के लिए पर्याप्त सजा मिल चुकी है।”

फैसला

हाईकोर्ट ने अपील को गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया, लेकिन कारावास की सजा को अपीलकर्ता द्वारा पहले ही कस्टडी में बिताई गई अवधि और जमा की गई जुर्माना राशि तक सीमित कर दिया। चूंकि अपीलकर्ता जमानत पर था, इसलिए उसे जमानत बॉन्ड की देनदारियों से मुक्त कर दिया गया।

मामले का विवरण

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मामले का शीर्षक: समीर कुमार चौधरी बनाम झारखंड राज्य (सीबीआई के माध्यम से)
वाद संख्या: क्रिमिनल अपील (एसजे) संख्या 314 / 2005
पीठ: जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव
निर्णय की तिथि: 20/08/2026

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