इंडिगो ने ‘6E’ के इस्तेमाल के लिए ट्रेडमार्क उल्लंघन को लेकर महिंद्रा इलेक्ट्रिक पर मुकदमा दायर किया

ट्रेडमार्क उल्लंघन को लेकर एक उल्लेखनीय कानूनी लड़ाई में, इंडिगो एयरलाइंस ने महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल लिमिटेड को दिल्ली हाईकोर्ट में ले जाया है। यह विवाद महिंद्रा द्वारा अपने आगामी इलेक्ट्रिक वाहन, महिंद्रा BE 6E में ‘6E’ ट्रेडमार्क के इस्तेमाल को लेकर है, जिसे फरवरी 2025 में रिलीज़ किया जाना है।

इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन ने यह मुकदमा दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि महिंद्रा इलेक्ट्रिक द्वारा ‘6E’ का इस्तेमाल उसके पंजीकृत ट्रेडमार्क का उल्लंघन करता है। इंडिगो, जो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है, ने ‘6E’ को अपने कॉलसाइन और अपनी ब्रांडिंग रणनीति के एक प्रमुख हिस्से के रूप में इस्तेमाल किया है।

READ ALSO  वरिष्ठ अधिवक्ता नामांकन दिशानिर्देशों की समीक्षा हेतु सुप्रीम कोर्ट ने मामला बड़ी पीठ को सौंपा; इंटरव्यू, अंक प्रणाली और सीक्रेट बैलट को लेकर जताई चिंता

न्यायमूर्ति अमित बंसल को मंगलवार को मामले की सुनवाई करनी थी, लेकिन उन्होंने खुद को इससे अलग कर लिया। अब कार्यवाही 9 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इस बीच, सौहार्दपूर्ण समाधान के प्रयास आगे बढ़ते दिख रहे हैं, क्योंकि इंडिगो के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी ने अदालत में खुलासा किया कि दोनों कंपनियों के बीच पिछली शाम चर्चा शुरू हो गई थी।

Video thumbnail

‘6E’ पदनाम इंडिगो की पहचान का अभिन्न अंग है, जो 6E प्राइम और 6E फ्लेक्स सहित कई यात्री सेवाओं से जुड़ा है, जो प्राथमिकता चेक-इन और लचीले टिकटिंग विकल्पों जैसे लाभ प्रदान करते हैं। इंडिगो ने 2015 में इलेक्ट्रॉनिक और मुद्रित विज्ञापन सहित कई श्रेणियों में ‘6E लिंक’ के लिए ट्रेडमार्क हासिल किया।

READ ALSO  Pronounce Judgments On Conviction Only When It's Ready; Immediately Supply Free Copy to Accused: Delhi HC

दूसरी ओर, महिंद्रा इलेक्ट्रिक द्वारा अपने वाहन रेंज के लिए ‘BE 6e’ ट्रेडमार्क के लिए हाल ही में किया गया आवेदन 25 नवंबर को स्वीकार कर लिया गया। यदि इसे मंजूरी मिल जाती है, तो यह क्लास 12 के तहत मोटर वाहनों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करेगा, जो उन वर्गों के साथ ओवरलैप नहीं होता है जिनके लिए इंडिगो के पास ‘6E’ ट्रेडमार्क है।

READ ALSO  Court Won't Stop "Gunjan Saxena" Streaming
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles