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इलाहाबाद High Court ने पूछा- कब पूरा होगा COVID19 वैक्सीन का ट्रायल?

by Law Trend
September 28, 2020
in Law Trend -Hindi
2 min read
allahabad high court
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इलाहाबाद High Court में आज माननीय श्री न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और माननीय श्री न्यायमूर्ति अजीत कुमार की एक खंडपीठ ने केंद्र सरकार से पूछा है कि COVID-19 वैक्सीन के परीक्षणों को कैसे और किसके द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है और यह कब तक पूरा हो जायेगा?


इलाहाबाद High Court ने यह भी कहा कि अक्सर यह देखा गया है, कि थानों के बाहर खड़े पुलिस कर्मी भी मास्क नहीं पहनते हैं।

इससे पहले उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में COVID 19 के रोकथाम को लेकर कई निर्देश जारी किए हैं, जिसमें बिना मास्क के घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध भी शामिल है। जो यहॉ पढ़ सकते है।

आज जब इस मामले को उठाया गया था तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित मुद्दे उठाये गये-

पहला मुद्दा

पिछली तारीख पर कोर्ट ने ट्रेडर्स एसोसिएशन को पार्किंग वाहनों की व्यवस्था सुदृद करने का निर्देश दिया था। आज, जब इस मामले को उठाया गया, तो वायपर मंडल ने अनुरोध किया कि किसी भी पार्किंग मुद्दे को इस जनहित याचिका में उठाया नहीं जा सकता है क्योंकि पहले से ही इस पर याचिका संख्या 1289 लम्बित है। न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश से नामांकन प्राप्त करने के बाद, वर्तमान जनहित याचिका के साथ उपरोक्त मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।

दूसरा मुद्दा

विभिन्न वकील, जो न्यायालय की सहायता कर रहे थे, द्वारा कहा गया गया कि मास्क और सैनिटाइज़र सही गुणवत्ता के नही आ रहे हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध अधिवक्ता श्री पूर्णेंदु कुमार सिंह को निर्देश दिया कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा स्थापित मास्क और सैनिटाइज़र के संबंध में सभी मानकों और दिशानिर्देशों को अगली तारीख पर पेश करें।

तीसरा मुद्दा

कोविड 19 वायरस को दूर करने के लिए टीके के संबंध में बार के सदस्यों द्वारा गंभीर चिंता जताई गई थी। केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि उनके पास कोई निर्देश नहीं है कि कोविड -19 के टीकों का परीक्षण किस तरीके से किया जा रहा है। न्यायालय ने इसपर विचार करते हुए, केंद्र सरकार के वकील को निर्देश दिया कि अगली तारीख तक यह निर्देश लें कि वैक्सीन परीक्षण को किस तरह और किसके द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है, और कब तक परीक्षण पूर्ण कर लिया जायेगा।

माननीय न्यायाधीशों ने आगे कहा कि हमारे देश में, हमने तीन महीने के लिए देश को सफलतापूर्वक बंद कर दिया। हमने पाया कि जबकि लॉकडाउन लगाया गया था तब पुलिस वास्तव में प्रभावी थी।

आज, जब सामाजिक गड़बड़ी और मास्क पहनने का काम सही से नहीं किया जा रहा है, तो अदालत ने पाया कि सख्त प्रवर्तन गायब है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अक्सर, यह पाया गया है कि पुलिस स्टेशनों के बाहर खड़े पुलिसकर्मी भी मास्क नहीं पहन रहे हैं।

यह संभव है कि टास्क फोर्स, जो विभिन्न जिलों में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित की गई हो, सोसल डिस्टेंसिग को लागू कर सकती है और वे लोगों से मास्क पहनने के लिए कह सकती हैं, लेकिन सामान्य पुलिस ने इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी है जिस तरह से उनके पास होना चाहिए।

सोशल डिस्टेंसिंग दिशा-निर्देशों के कड़ाई से कार्यान्वयन के लिए, विभिन्न अधिवक्ताओं द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिए गए है,

  1. सभी पुलिस कर्मियों और सभी सरकारी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक वे स्वयं मास्क नहीं पहनते, वे दूसरों को ऐसा करने के लिए नहीं कह सकते।
  2. यह सुझाव दिया गया कि राज्य के प्रत्येक संस्थान के प्रमुख रोज मास्क पहनने और सामाजिक दूरियां बनाए रखने के लिए अपने विभागों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करने की कोशिश करनी चाहिए।
  3. प्रत्येक नागरिक अगर वे किसी को मास्क पहने हुए या सामाजिक दूरी न बनाए देखते है तो, जिम्मेदार लोगों को सूचित करने के लिए टोल फ्री नंबरों पर रिंग करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।
  4. आगे यह सुझाव दिया गया है कि हर जिले में पुलिस को पैदल, माउंट, मोटरसाइकिल, जीप या किसी अन्य मोड़ पर बिना किसी अंतराल के फेरे लेने चाहिए और इस प्रकार।
  5. उपस्थित वकीलरें ने यह भी सुझाव दिया कि सरकार को लोगों को सड़क के किनारे खाने वाले रेस्तरां, चॉट की दुकानें और ठेले पर खाने की दुकानो से रोकने की सलाह दी जानी चाहिए। उपस्थित वकील ने सुझाव दिया कि किसी को भी खुले कियोस्क से पान और चाय की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
  6. यह भी सुझाव दिया गया कि लोगों को अपने भोजन को पैक करने की अनुमति दी जा सकती है और वे उन पैकेटों को अपने घरों में ले जा सके। यह भी सुझाव दिया गया था कि शराब का सेवन, हुक्का, मॉडल वाइन शॉप को प्रतिबंधित किया जाए।

न्यायालय ने मामले को 30.09.2020 को दोपहर 2 बजे सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। अगली तारीख पर, न्यायालय में दिए गए सुझावों पर विचार किया जायेगा।

Case Details:-

Title:- In-Re Inhuman Condition At Quarantine Centres And For

Providing Better Treatment To Corona Positive vs State of U.P

Case No. PIL No. 574 of 2020

Date Of Order: 28.09.2020

Quorum:- Hon’ble Mr. Justice Siddharth Verma and Justice Ajit Kumar

Advocate:- 

Counsel for the Petitioner – Gaurav Kumar Gaur,Aditya Singh, Parihar, Amitanshu Gour, Jitendra Kumar, Katyayini, Rahul Sahai,Rishu, Mishra, S.P.S. Chauhan, Satyaveer Singh, Shailendra Garg,

For Respondent:C.S.C.,Dhiraj Singh,Hari Nath Tripathi,Purnendu Kumar Singh,Satyavrat Sahai,Sunil Dutt Kautilya

Read Order
Tags: Allahabad High Courthigh court orderslatest high courtlatest judgementlaw trend hindi

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