हाई कोर्ट ने हरियाणा सीमा पर किसान की मौत की न्यायिक जांच के आदेश दिए

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 21 फरवरी को ‘दिल्ली चलो’ विरोध प्रदर्शन के दौरान किसान शुभकरण सिंह की मौत के मामले में गुरुवार को एक सेवानिवृत्त हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शामिल करते हुए न्यायिक जांच का आदेश दिया।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायमूर्ति लपीता बनर्जी की खंडपीठ ने मामले की न्यायिक जांच की मांग करने वाली जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से कहा कि स्पष्ट कारणों से मौत की जांच हरियाणा या पंजाब को नहीं दी जा सकती है।

“इसलिए, न्यायिक जांच एक सेवानिवृत्त हाई कोर्ट के न्यायाधीश और दो अधिकारियों द्वारा की जाएगी, जिनमें पंजाब और हरियाणा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक-रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं।”

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जब हरियाणा के वकील ने विरोध स्थलों की तस्वीरें दिखाईं तो न्यायमूर्ति संधावालिया ने याचिकाकर्ताओं को भी आड़े हाथ लिया।

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उन्होंने मौखिक रूप से कहा, “बच्चों को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, यह बिल्कुल शर्मनाक है। यह एक दुखद स्थिति है, जिन बच्चों को स्कूल में पढ़ना चाहिए, उन्हें दिखाया जाता है कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। यह युद्ध जैसी स्थिति थी।” .

पीठ ने हरियाणा सरकार से यह भी सवाल किया कि प्रदर्शनकारियों पर किस तरह की गोलियों और छर्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है और उनसे इस संबंध में विवरण देने को कहा।

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पंजाब के बठिंडा जिले के किसान शुभकरण सिंह की मौत के संबंध में पंजाब पुलिस द्वारा जीरो एफआईआर दर्ज करने के बाद पिछले हफ्ते उनके पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया। पीड़ित के पिता चरणजीत सिंह ने मीडिया को बताया था कि हरियाणा की ओर से चली गोली उनके ठीक आगे चल रहे शुभकरण सिंह के सिर में लगी.

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