हाई कोर्ट में जातीय गणना मामले की सुनवाई तीन जुलाई को, राज्य सरकार की याचिका खारिज

बिहार में जातीय गणना पर सरकार की ओर से जल्द सुनवाई की मांग को पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सरकार ने मामले में जल्द सुनवाई की मांग की थी। अब तीन जुलाई को ही इस मामले में सुनवाई होगी।

पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा राज्य में जातियों की गणना एवं आर्थिक सर्वेक्षण को चुनौती देने वाले याचिकाओं पर तीन जुलाई के पूर्व ही कोर्ट से सुनवाई करने की मांग की थी, जिसे आज कोर्ट ने खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस केवी चन्द्रन की खंडपीठ ने इन मामलों पर सुनवाई की तिथि पूर्व में निर्धारित तीन जुलाई ही रखा।

READ ALSO  वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र न्याय वितरण प्रणाली और लोगों को मुकदमे के बोझ से राहत देता है: सुप्रीम कोर्ट जज 
VIP Membership

उल्लेखनीय है कि चार मई को हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए जातीय गणना पर रोक लगा दी थी।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles