बिहार में जातीय गणना पर सरकार की ओर से जल्द सुनवाई की मांग को पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सरकार ने मामले में जल्द सुनवाई की मांग की थी। अब तीन जुलाई को ही इस मामले में सुनवाई होगी।
पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा राज्य में जातियों की गणना एवं आर्थिक सर्वेक्षण को चुनौती देने वाले याचिकाओं पर तीन जुलाई के पूर्व ही कोर्ट से सुनवाई करने की मांग की थी, जिसे आज कोर्ट ने खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस केवी चन्द्रन की खंडपीठ ने इन मामलों पर सुनवाई की तिथि पूर्व में निर्धारित तीन जुलाई ही रखा।
उल्लेखनीय है कि चार मई को हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए जातीय गणना पर रोक लगा दी थी।