हाईकोर्ट ने मद्रास बार एसोसिएशन को ग़ैर-सदस्य को पानी देने से इनकार करने के लिए 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया

एक अभूतपूर्व फैसले में, मद्रास हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता हाथी जी राजेंद्रन द्वारा दायर एक याचिका के आधार पर, मद्रास बार एसोसिएशन (एमबीए) को मुआवजे के रूप में ₹5 लाख का भुगतान करने और सदस्यों को दो आवेदकों तक पहुंच प्रदान करने का निर्देश दिया है। यह मामला 2012 की एक घटना से जुड़ा है

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