दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति मामले में मंगलवार को जमानत के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी की दलीलों पर ध्यान दिया, जो इस समय सीबीआई की हिरासत में हैं और आज दोपहर 3.50 बजे याचिका पर सुनवाई करने पर सहमत हुए।
शीर्ष अदालत ने शुरू में कहा था कि जेल में बंद आप नेता के पास जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय जाने और प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत उपाय हैं।
दिल्ली की एक विशेष अदालत ने सोमवार को आबकारी नीति मामले में सिसोदिया को पांच दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया, ताकि एजेंसी को “उचित और निष्पक्ष जांच” के लिए उनसे पूछे जा रहे सवालों के “वास्तविक और वैध” जवाब मिल सकें।