प्रयागराज—- इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2009 की 35 हजार पुलिस भर्ती में पिछड़ा वर्ग कोटे में 27 फीसदी आरक्षण से अधिक चयनित 856 महिला अभ्यर्थियों को समायोजित करने की मांग वाली अपील खारिज कर दिया है। अभ्यर्थियों की मांग थी कि उनको 2014 के बजाए 2009 की ही भर्ती के रिक्त पदों व बड़े पदों में समायोजित किया जाय। जबकि सरकार उनको 2014 की रिक्त पर समायोजित कर रही है। इसी मामले को लेकर सरकारी आदेशों की वैधता को चुनौती दी गई थी। बोर्ड ने बाद में 35 हजार पदों को बढ़ाकर 35844 कर दिया था।
चयन परिणाम घोषित करते वक्त पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को कोटे से अधिक चयनित कर लिया गया था। जिसे बाद में रोक दिया गया। याचियों ने उसी भर्ती में समायोजित करने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि 2009 की भर्ती में घोषित पदों की सीमा के तहत ही चयन किया जा सकता है। कोटे से अधिक चयनित का समायोजन नही किया जा सकता।