दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया टिप्पणी पर एफआईआर रद्द करने की सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर शहर की पुलिस से जवाब मांगा। याचिका में सोशल मीडिया पर NCW प्रमुख रेखा शर्मा के बारे में “अपमानजनक” टिप्पणी करने के लिए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने पुलिस को स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।

संबंधित एफआईआर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 79 के तहत दर्ज की गई थी, जो किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से किए गए कृत्यों से निपटने का प्रावधान है। 1 जुलाई को कानून के प्रभावी होने के बाद से यह दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा BNS के तहत दर्ज की गई पहली एफआईआर है।

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विवाद तब शुरू हुआ जब मोइत्रा ने प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो पर टिप्पणी की, जिसमें NCW प्रमुख शर्मा उत्तर प्रदेश के हाथरस में भगदड़ वाली जगह पर दिखाई दे रही थीं। पोस्ट, जिसे बाद में हटा दिया गया, में शर्मा के पीछे छाता पकड़े हुए एक व्यक्ति का संदर्भ शामिल था, जिसे अपमानजनक माना गया।

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अदालती कार्यवाही के दौरान, मोइत्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने तर्क दिया कि उन्हें एफआईआर की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिसके बाद पुलिस के वकील ने इसे अदालत में प्रस्तुत किया।

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