दिल्ली हाई कोर्ट ने PWD से DPS मथुरा रोड के पास यू-टर्न लेन खोलने पर निर्णय लेने को कहा

दिल्ली हाई कोर्टने सोमवार को पीडब्ल्यूडी को मथुरा रोड पर दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) के पास एक फ्लाईओवर पर यू-टर्न लेन खोलने पर निर्णय लेने को कहा और एक याचिका का निपटारा कर दिया।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने द लीगल अटॉर्नी एंड बैरिस्टर्स लॉ फर्म की जनहित याचिका पर यू-टर्न लेन खोलने पर कोई भी निर्देश देने से इनकार कर दिया क्योंकि उसने पाया कि अदालत ऐसे मुद्दों पर फैसला नहीं कर सकती है।

पीठ में न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा भी शामिल थीं, उन्होंने कहा, ”हम यह तय नहीं कर सकते कि कौन सा फ्लाईओवर खोला जाना है…यह हमारा काम नहीं है।”

Video thumbnail

आदेश में कहा गया है, “हम प्रमुख सचिव, पीडब्ल्यूडी, जीएनसीटीडी को इस रिट याचिका को एक प्रतिनिधित्व के रूप में मानने और कानून के अनुसार मौखिक आदेश के माध्यम से निर्णय लेने के निर्देश के साथ याचिका का निपटारा करते हैं।”

READ ALSO  कॉलेज नियमित प्रिंसिपल के बिना अनिश्चित काल तक काम नहीं कर सकता: पटना हाईकोर्ट ने दो महीने में प्रिंसिपल की नियुक्ति का निर्देश दिया

अदालत ने अधिकारियों से समयबद्ध तरीके से आदेश पारित करने को कहा।

दिल्ली सरकार के वकील संतोष कुमार त्रिपथाई ने कहा कि याचिकाकर्ता ने बिना किसी शोध के और इस धारणा के साथ याचिका दायर की थी कि यू-टर्न लेन खोलना बेहतर होगा।

याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि डॉ. जाकिर हुसैन मार्ग पर फ्लाईओवर पर यू-टर्न लेन बंद होने से वहां डीपीएस में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

READ ALSO  कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सीआईडी को फाइबरनेट मामले में चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ पीटी वारंट जारी करने की अनुमति दी

“डॉ. जाकिर हुसैन मार्ग फ्लाईओवर के पास उक्त सड़क पर यू-टर्न स्थायी रूप से खुला होना चाहिए ताकि ट्रैफिक वहां से आसानी से गुजर सके और यू-टर्न पर दीवार खड़ी करके भारी जाम न लगे जो अभी वहां लग रहा है।” “याचिका में कहा गया है।

इसमें कहा गया है, “अगर यह यू-टर्न खोल दिया जाता है, तो इस ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिल सकती है, जिससे माता-पिता के लिए अपने बच्चों को स्कूल से लाना आसान हो जाएगा।”

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, जब जम्मू-कश्मीर में कोई संविधान सभा मौजूद नहीं है तो धारा 370 को रद्द करने की सिफारिश कौन कर सकता है?
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles