दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला: अगर पति-पत्नी कभी साथ नहीं रहे, तो तलाक के लिए 1 साल का इंतजार करना जरूरी नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जिस विवाह का कभी उपभोग (consummation) नहीं हुआ और जो केवल कागजों पर मौजूद है, उसे जारी रखने के लिए पक्षकारों को बाध्य करना उनके लिए “असाधारण कठिनाई” (Exceptional Hardship) है। जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस रेणु भटनागर की खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें आपसी सहमति से तलाक के लिए एक वर्ष की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि में छूट देने से इनकार कर दिया गया था।

मामले की पृष्ठभूमि

यह अपील (MAT.APP.(F.C.) 443/2025) प्रधान न्यायाधीश, फैमिली कोर्ट-02, साकेत कोर्ट, नई दिल्ली के 9 दिसंबर, 2025 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी।

मामले के अनुसार, पक्षकारों का विवाह 30 मार्च, 2025 को आर्य समाज मंदिर में संपन्न हुआ था और इसके बाद 2 अप्रैल, 2025 को इसका पंजीकरण कराया गया। हालांकि, यह स्वीकार्य तथ्य था कि युगल “एक दिन के लिए भी साथ नहीं रहा” और विवाह का “कभी भी उपभोग (consummation) नहीं हुआ।” शादी के तुरंत बाद दोनों पक्ष अपने-अपने माता-पिता के घर पर अलग रहने लगे।

आपसी मतभेदों के कारण, पक्षकारों ने विवाह के सात महीने के भीतर ही हिंदू विवाह अधिनियम (HMA) की धारा 13-बी (1) के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए संयुक्त याचिका दायर की। इसके साथ ही उन्होंने धारा 14 के तहत एक आवेदन भी दायर किया, जिसमें एक वर्ष की वैधानिक अवधि समाप्त होने से पहले याचिका प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी गई थी।

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फैमिली कोर्ट ने इस आवेदन को खारिज कर दिया था। निचली अदालत का कहना था कि पक्षकार “असाधारण कठिनाई” का मामला स्थापित करने में विफल रहे हैं। इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की थी कि पक्षकारों ने शादी बचाने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए और शादी के तुरंत बाद पंजीकरण कराने से उनका ‘असाधारण कठिनाई’ का दावा कमजोर हो गया।

पक्षकारों की दलीलें

अपीलकर्ता और प्रतिवादी के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि प्रतिवादी वर्तमान में कनाडा में रहता है, जबकि अपीलकर्ता भारत में रहती है। यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता को अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल करनी है और वह विदेश जाने में असमर्थ है, जबकि प्रतिवादी भी भारत आने की स्थिति में नहीं है।

पक्षकारों ने जोर दिया कि ये परिस्थितियाँ अपरिहार्य हैं और इसके परिणामस्वरूप वे अलग रहने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि “वैवाहिक जीवन शुरू होने की कोई यथार्थवादी या व्यावहारिक संभावना नहीं है,” जो असाधारण कठिनाई को जन्म देती है।

हाईकोर्ट का विश्लेषण और निर्णय

हाईकोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी (1) और धारा 14 का विश्लेषण किया। धारा 14(1) के अनुसार, विवाह के एक वर्ष के भीतर तलाक की याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता, जब तक कि मामला “याचिकाकर्ता के लिए असाधारण कठिनाई या प्रतिवादी की ओर से असाधारण दुराचार” का न हो।

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पीठ ने शिक्षा कुमारी बनाम संतोष कुमार (निर्णय दिनांक 17.12.2025) में दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ (Full Bench) के हालिया फैसले पर भरोसा जताया, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि यदि कोर्ट संतुष्ट है कि असाधारण कठिनाई मौजूद है, तो एक वर्ष की वैधानिक अवधि में छूट दी जा सकती है।

तथ्यों पर कानून लागू करते हुए हाईकोर्ट ने कहा:

“मौजूदा मामले में, स्वीकृत तथ्य यह दर्शाते हैं कि पक्षकार कभी साथ नहीं रहे, विवाह का कभी उपभोग नहीं हुआ, और वे शादी की शुरुआत से ही अलग रह रहे हैं। इस शादी से कोई संतान नहीं है, और न ही भविष्य में उनके साथ रहने की कोई उचित संभावना है। ये तथ्य विवादित नहीं हैं और एक मौजूदा वैवाहिक रिश्ते की नींव पर प्रहार करते हैं।”

कोर्ट ने शादी के पंजीकरण के संबंध में फैमिली कोर्ट के तर्क को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा:

“विवाह का पंजीकरण केवल एक वैधानिक अनिवार्यता है, और यह अपने आप में वैवाहिक सामंजस्य, साथ रहने के इरादे या वैवाहिक संबंधों की व्यवहार्यता का निर्धारण नहीं कर सकता।”

इसके अलावा, शादी बचाने के प्रयासों पर फैमिली कोर्ट के दृष्टिकोण पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की:

“जहां पक्षकारों द्वारा सहवास (cohabitation) के माध्यम से विवाह पर कभी अमल ही नहीं किया गया, वहां ऐसी शादी को बचाने का प्रश्न ही नहीं उठता।”

निष्कर्ष

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कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि छूट देने से इनकार करना पक्षकारों को एक आधारहीन रिश्ते को सहने के लिए मजबूर करना होगा।

“ऐसी शादी को जारी रखने पर जोर देना जो केवल कानून में मौजूद है, न कि वास्तव में, पक्षकारों को एक ऐसे रिश्ते को सहने के लिए बाध्य करने जैसा होगा जिसका कोई वैवाहिक आधार नहीं है। यह अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के बजाय टालने योग्य कठिनाई पैदा करेगा।”

परिणामस्वरूप, हाईकोर्ट ने अपील स्वीकार कर ली और 9 दिसंबर, 2025 के फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। धारा 14 HMA के तहत आवेदन को अनुमति दी गई और पक्षकारों को एक वर्ष की समाप्ति की प्रतीक्षा किए बिना तत्काल आपसी सहमति से तलाक की संयुक्त याचिका प्रस्तुत करने की छूट दी गई।

मामले को फैमिली कोर्ट को वापस भेज दिया गया है ताकि धारा 13-बी HMA के तहत याचिका पर कानून के अनुसार शीघ्रता से कार्यवाही की जा सके।

केस डिटेल्स:

  • केस टाइटल: एनजी बनाम डीए
  • केस नंबर: MAT.APP.(F.C.) 443/2025
  • कोरम: जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस रेणु भटनागर
  • निर्णय दिनांक: 20.01.2026

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