आइसक्रीम विलासिता की वस्तु नहीं है: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जीएसटी परिषद को जीएसटी अधिनियम की धारा 10(1) के लाभ से छोटे पैमाने के आइसक्रीम निर्माताओं को बाहर करने पर पुनर्विचार करने के लिए कहा

सोमवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जीएसटी परिषद को जीएसटी अधिनियम की धारा 10(1) के लाभ से छोटे पैमाने के आइसक्रीम निर्माताओं को बाहर करने पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडे की पीठ ने जीएसटी परिषद की आपत्तिजनक सिफारिशों को निरस्त करने और आपत्तिजनक अधिसूचना संख्या 8/2017- केंद्रीय कर दिनांक 27.06.2017 को

To Read More Please Subscribe to VIP Membership for Unlimited Access to All the Articles, Download Available Copies of Judgments/Order, Acess to Central/State Bare Acts, Advertisement Free Content, Access to More than 4000 Legal Drafts( Readymade Editable Formats of Suits, Petitions, Writs, Legal Notices, Divorce Petitions, 138 Notices, Bail Applications etc.) in Hindi and English.

Click to Subscribe

If you are already a VIP Member, Click to Login Now

READ ALSO  महाधिवक्ता के कार्यालय में विधि अधिकारी की नियुक्ति पर आरक्षण लागू नहीं होता क्योंकि यह सार्वजनिक रोजगार नहीं है: हाईकोर्ट
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles