दिल्ली उत्पाद शुल्क मामला: अदालत ने आप नेता संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 24 नवंबर तक बढ़ा दी

दिल्ली की एक अदालत ने कथित उत्पाद शुल्क घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आप नेता संजय सिंह की न्यायिक हिरासत शुक्रवार को 24 नवंबर तक बढ़ा दी।

विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने सिंह को एक सांसद के रूप में विकास कार्यों के संबंध में दिल्ली नगर निगम के आयुक्त को संबोधित तीन पत्रों पर हस्ताक्षर करने की भी अनुमति दी।

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न्यायाधीश ने संबंधित अधिकारियों को उसे पंजाब की एक अदालत के समक्ष पेश करने का भी निर्देश दिया, जब उसे सूचित किया गया कि मानहानि के एक मामले में अमृतसर की एक अदालत से पेशी वारंट प्राप्त हुआ है।

इस बीच, अदालत कक्ष में लाए जाने के दौरान आप नेता ने भाजपा का नाम लिए बिना आरोप लगाया कि “उन्होंने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने से भी बदतर कुछ करने की योजना बनाई है।”

उन्होंने अदालत कक्ष के बाहर मीडियाकर्मियों से कहा, “केजरीवाल को फंसाने की एक बड़ी साजिश है। सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं, वे केजरीवाल के साथ कुछ और भी बुरा करने जा रहे हैं। वे कुछ और बड़ा अंजाम देंगे।”

इस बीच, न्यायाधीश ने सह-अभियुक्त और न्यायिक हिरासत में चल रहे दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया को सुरक्षा के बीच शनिवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति भी दे दी।

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मनी लॉन्ड्रिंग रोधी एजेंसी ने सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।

ईडी ने आरोप लगाया है कि सिंह ने अब समाप्त हो चुकी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को मौद्रिक लाभ हुआ।

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