न्यूज़क्लिक विवाद: दिल्ली कोर्ट ने प्रबीर पुरकायस्थ, अमित चक्रवर्ती को 2 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती को आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत दर्ज एक मामले में 2 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया, जिसमें आरोप है कि समाचार पोर्टल को चीन समर्थक प्रचार प्रसार के लिए धन मिला था।

आरोपियों को पहले दी गई 15 दिन की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किया गया था।

पुलिस ने 10 अक्टूबर को अदालत से आरोपी व्यक्तियों को जेल भेजने का अनुरोध किया था और कहा था कि एजेंसी बाद में उनसे हिरासत में आगे की पूछताछ की मांग कर सकती है।

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पुलिस ने बुधवार को न्यायाधीश से कहा कि वह आरोपियों का सामना कुछ संरक्षित गवाहों और कुछ उपकरणों से कराना चाहती है जिनकी जांच की गई और जो डेटा निकाला गया है।

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पुरकायस्थ की ओर से पेश वकील अर्शदीप सिंह खुराना ने पुलिस रिमांड याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि आवेदन में कोई नया आधार नहीं है।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 अक्टूबर को पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था।

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एफआईआर के मुताबिक, न्यूज पोर्टल को बड़ी मात्रा में फंड चीन से “भारत की संप्रभुता को बाधित करने” और देश के खिलाफ असंतोष पैदा करने के लिए आया था।

इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि पुरकायस्थ ने 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए एक समूह – पीपुल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म (पीएडीएस) के साथ साजिश रची।

पुलिस ने कहा कि एफआईआर में नामित संदिग्धों और डेटा के विश्लेषण में सामने आए संदिग्धों पर 3 अक्टूबर को दिल्ली में 88 और अन्य राज्यों में सात स्थानों पर छापे मारे गए।

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न्यूज़क्लिक के कार्यालयों और जिन पत्रकारों की जांच की गई उनके आवासों से लगभग 300 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी जब्त किए गए।

छापेमारी के बाद दिल्ली और एनसीआर में स्पेशल सेल ने नौ महिला पत्रकारों समेत 46 लोगों से पूछताछ की।

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