आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अक्काला रामी रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य वाद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत आरोपित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए यह निर्णय दिया कि शिकायतकर्ता एक प्रैक्टिसिंग ईसाई और पास्टर होने के नाते इस अधिनियम के संरक्षणात्मक प्रावधानों का लाभ नहीं ले सकता। न्यायमूर्ति
