पूर्व तमिलनाडु मंत्री सेंथिल बालाजी की रिमांड सिटी कोर्ट ने बढ़ाई

चेन्नई की एक सत्र अदालत ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी की न्यायिक हिरासत 30 जुलाई तक बढ़ा दी। यह फैसला तब आया जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए बालाजी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सेंट्रल पुझल जेल से पेश हुए।

प्रिंसिपल सेशन जज एस अली ने कार्यवाही की अध्यक्षता की, जहां अभियोजन पक्ष ने बालाजी की रिमांड बढ़ाने के लिए मामला पेश किया। पिछली AIADMK सरकार के तहत परिवहन मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कैश-फॉर-जॉब घोटाले से जुड़े बालाजी को पिछले साल 14 जून को पहली बार गिरफ्तार किया गया था।

यह विस्तार बालाजी के खिलाफ चल रही कानूनी कार्यवाही में एक और अध्याय को चिह्नित करता है, क्योंकि अधिकारी उनके कार्यकाल से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच जारी रखते हैं। इस मामले ने क्षेत्रीय राजनीतिक हलकों में भ्रष्टाचार के मुद्दों को उजागर करते हुए काफी ध्यान आकर्षित किया है।

Play button
READ ALSO  नागरिकों को राजनीतिक धन का स्रोत जानने का अधिकार नहीं है: चुनावी बांड योजना पर एजी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles