बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को विशेष अदालत के उस आदेश पर अंतरिम रोक को दो सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया, जिसमें शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को विदेश यात्रा की अनुमति दी गई थी। यह निर्णय निचली अदालत के उस फैसले पर हाई कोर्ट द्वारा पहले लगाई गई अंतरिम रोक के क्रम में आया है, जिसे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने चुनौती दी थी।
न्यायमूर्ति एस सी चांडक ने सुनवाई की अध्यक्षता की, जहां याचिका को स्थगित करने और अंतरिम रोक को बरकरार रखने का निर्णय लिया गया। विशेष सीबीआई अदालत ने पहले मुखर्जी को, जो वर्तमान में जमानत पर बाहर हैं, अगले तीन महीनों के भीतर दस दिनों के लिए यूरोप, विशेष रूप से स्पेन और यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करने के लिए अधिकृत किया था।
सीबीआई के वकील श्रीराम शिरसाट ने चल रहे हत्या के मुकदमे में मुख्य संदिग्ध के रूप में मुखर्जी के खिलाफ आरोपों की गंभीरता का हवाला देते हुए उन्हें देश छोड़ने की अनुमति देने के खिलाफ तर्क दिया। विशेष अदालत द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार, मुखर्जी को स्पेन और ब्रिटेन में भारतीय दूतावास या उसके संबद्ध राजनयिक मिशन के कार्यालयों में जाकर उपस्थिति प्रमाण पत्र प्राप्त करना था और 2 लाख रुपये की सुरक्षा जमा राशि जमा करनी थी।
मुखर्जी, जो एक प्रमुख मीडिया अधिकारी थीं, ने पिछले महीने एक आवेदन दायर किया था जिसमें काम से संबंधित उद्देश्यों के लिए अक्सर यूरोप की यात्रा करने की अनुमति मांगी गई थी। उन्हें 2012 में अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या में फंसाया गया था और अगस्त 2015 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अपनी मृत्यु के समय 24 वर्षीय शीना की कथित तौर पर मुखर्जी, उनके ड्राइवर श्यामवर राय और उनके पूर्व पति संजीव खन्ना ने चलती कार में गला घोंटकर हत्या कर दी थी।
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अभियोजन पक्ष का दावा है कि उसके शव को बाद में मुंबई के पास रायगढ़ जिले के एक जंगल में जला दिया गया था। हत्या का खौफनाक विवरण 2015 में सामने आया जब राय ने एक असंबंधित आर्म्स एक्ट मामले में पूछताछ के दौरान अपराध के बारे में जानकारी का खुलासा किया। इंद्राणी मुखर्जी को मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया था। उनके पूर्व पति और पूर्व मीडिया दिग्गज पीटर मुखर्जी को भी हत्या से जुड़ी साजिश में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन फिलहाल वह अन्य आरोपियों के साथ जमानत पर बाहर हैं।