कलकत्ता हाईकोर्ट ने सागर द्वीप में सुवेंदु अधिकारी की रैली को दी मंजूरी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी को दक्षिण 24 परगना जिले के सागर द्वीप में सार्वजनिक रैली आयोजित करने की अनुमति दे दी। यह फैसला उस याचिका पर आया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राज्य प्रशासन ने बैठक की इजाजत देने से इनकार कर दिया था।

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने निर्देश दिया कि रैली सागर द्वीप के रुद्रनगर चौकिंगही में आयोजित की जा सकती है। हालांकि, अदालत ने आयोजन के लिए कई स्पष्ट शर्तें भी तय कीं ताकि कानून-व्यवस्था प्रभावित न हो।

हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, सार्वजनिक सभा शाम 5 बजे तक समाप्त करनी होगी। यह समय-सीमा राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी के सुझाव के बाद तय की गई। इसके अलावा, रैली में शामिल होने वाले लोगों की अधिकतम संख्या 7,000 निर्धारित की गई है।

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अदालत ने ध्वनि व्यवस्था को लेकर भी सीमाएं तय की हैं। आयोजकों को कार्यक्रम के दौरान अधिकतम 50 माइक्रोफोन और पांच लाउडस्पीकर इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है।

न्यायमूर्ति राव ने राज्य प्रशासन को निर्देश दिया कि रैली स्थल पर सतर्क निगरानी रखी जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कार्यक्रम के दौरान शांति और कानून-व्यवस्था बनी रहे। अदालत ने साफ किया कि सुरक्षा व्यवस्था और नियंत्रण की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

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