कलकत्ता हाईकोर्ट ने आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज बलात्कार-हत्या मामले में केस डायरी मांगी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार को आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के कथित बलात्कार और हत्या की जांच से संबंधित केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। यह आदेश दुखद घटना की अधिक पारदर्शी और बारीकी से निगरानी की जाने वाली जांच के लिए याचिकाओं पर न्यायालय की प्रतिक्रिया का हिस्सा है।

अस्पताल में स्नातकोत्तर प्रशिक्षु महिला पिछले शुक्रवार को एक सेमिनार हॉल के अंदर मृत पाई गई, जिससे समुदाय में सदमे और आक्रोश की स्थिति पैदा हो गई। उसके माता-पिता ने मामले की न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसके अतिरिक्त, कई जनहित याचिकाएं (पीआईएल) दायर की गई हैं, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच की मांग की गई है, जो मामले के स्थानीय संचालन में व्यापक अविश्वास का संकेत देती है।

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सत्र के दौरान, न्यायमूर्ति हिरणमय भट्टाचार्य की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवगनम ने चल रही जांच में संभावित खामियों की ओर इशारा किया, खास तौर पर आरजी कर मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष का कोई भी रिकॉर्डेड बयान न होना। न्यायाधीशों ने संकट के बीच घोष के इस्तीफे के कुछ ही घंटों बाद उन्हें एक अन्य प्रमुख चिकित्सा संस्थान, कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल के रूप में बहाल करने पर भी सवाल उठाया।

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एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में, अदालत ने मांग की कि घोष का इस्तीफा और नियुक्ति पत्र दोनों अगली सुनवाई में पेश किए जाएं, जो दोपहर 1 बजे निर्धारित है। यह कदम न केवल आपराधिक जांच बल्कि घटना के बाद लिए गए प्रशासनिक निर्णयों की भी जांच करने के अदालत के इरादे को रेखांकित करता है।

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