कलकत्ता हाईकोर्ट ने विहिप को हावड़ा में रामनवमी जुलूस निकालने की अनुमति दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को विश्व हिंदू परिषद (विहिप) को 17 अप्रैल को राम नवमी के अवसर पर हावड़ा जिले में जुलूस निकालने की अनुमति दे दी।

पुलिस द्वारा जुलूस की अनुमति देने से इनकार करने के बाद विहिप ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

रामनवमी जुलूस के लिए अपनी मंजूरी देने के बाद, न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की एकल-न्यायाधीश पीठ ने यह भी कहा कि यदि राज्य पुलिस शांतिपूर्ण जुलूस की जिम्मेदारी नहीं ले सकती है, तो इसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की निगरानी में निकाला जा सकता है। (सीएपीएफ)।

“प्रशासन किसी की धार्मिक अनुष्ठान करने की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर पुलिस सिर्फ 200 लोगों के जुलूस की ज़िम्मेदारी नहीं ले सकती, तो सीएपीएफ यह ज़िम्मेदारी ले सकती है, ”न्यायाधीश सेनगुप्ता ने कहा।

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राज्य सरकार के वकील ने तर्क दिया कि पिछले साल रामनवमी पर इसी तरह के जुलूस में लगभग 12,000 लोगों ने हिस्सा लिया था, जिससे कानून-व्यवस्था की गंभीर समस्या पैदा हो गई थी.

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“यहां तक कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) भी घटना की जांच कर रही है। इसीलिए पुलिस ने जुलूस की अनुमति देने से इनकार कर दिया,” राज्य सरकार के वकील ने कहा।

हालाँकि, न्यायमूर्ति सेनगुप्ता ने इस तर्क पर विचार करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि आयोजकों ने आवेदन में स्पष्ट रूप से कहा है कि इस वर्ष जुलूस में 200 व्यक्ति शामिल होंगे।

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