कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को राहत देते हुए ईडी को निर्देश दिया कि वह पश्चिम बंगाल में स्कूल नौकरियों घोटाले की जांच के सिलसिले में उनके खिलाफ कोई कठोर कदम न उठाए।
हालाँकि, अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बनर्जी के खिलाफ दायर एफआईआर के बराबर प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) को रद्द नहीं किया।
न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने ईडी को निर्देश दिया कि ईसीआईआर के आधार पर तृणमूल कांग्रेस सांसद के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जा सकता है।
अदालत ने कहा कि ईडी द्वारा पेश किए गए सबूत बनर्जी की गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त नहीं थे।
इसमें यह भी कहा गया कि सरकारी और सरकार प्रायोजित स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितताओं को लेकर बनर्जी के खिलाफ जांच जारी रहेगी।