अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

कई दिनों की बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) के अल्पसंख्यक दर्जे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सात न्यायाधीशों की पीठ ने आठ दिनों तक प्रतिद्वंद्वी पक्षों की दलीलें सुनीं।

पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा भी शामिल हैं।

Video thumbnail

एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे का मामला पिछले कई दशकों से कानूनी चक्रव्यूह में फंसा हुआ है.

शीर्ष अदालत ने 12 फरवरी, 2019 को विवादास्पद मुद्दे को सात न्यायाधीशों की पीठ के पास भेज दिया था। ऐसा ही एक संदर्भ 1981 में भी दिया गया था.

READ ALSO  हाई कोर्ट ने आश्रय गृहों में भोजन उपलब्ध कराने वाली संस्था को भुगतान न करने पर DUSIB के सीईओ को पेश होने को कहा

1967 में एस अजीज बाशा बनाम भारत संघ मामले में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा था कि चूंकि एएमयू एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसलिए इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता है।

हालाँकि, जब संसद ने 1981 में एएमयू (संशोधन) अधिनियम पारित किया तो इस प्रतिष्ठित संस्थान को अपना अल्पसंख्यक दर्जा वापस मिल गया।

Also Read

READ ALSO  परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की शृंखला में कमजोरियां और कमियां: सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा का सामना कर रहे तीन हत्या के आरोपियों को बरी किया

जनवरी 2006 में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1981 के कानून के उस प्रावधान को रद्द कर दिया जिसके द्वारा विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा दिया गया था।

केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर की। यूनिवर्सिटी ने इसके खिलाफ अलग से याचिका भी दायर की.

भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 2016 में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह पूर्ववर्ती यूपीए सरकार द्वारा दायर अपील वापस ले लेगी।

READ ALSO  पति/पत्नी के प्रेमी या प्रेमिका पर स्नेह और साथ खोने के लिए मुआवजे का मुकदमा किया जा सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

इसने बाशा मामले में शीर्ष अदालत के 1967 के फैसले का हवाला देते हुए दावा किया था कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है क्योंकि यह सरकार द्वारा वित्त पोषित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है।

Related Articles

Latest Articles