इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के आबकारी आयुक्त को तलब किया, मनमानी कार्रवाई पर नाराजगी जताई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के आबकारी आयुक्त प्रयागराज को 23 अगस्त को सभी प्रासंगिक अभिलेखों के साथ अदालत में पेश होने के लिए तलब किया है, जो मनमाने प्रशासनिक कार्यों पर न्यायिक नाराजगी का स्पष्ट संकेत है। न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर की पीठ द्वारा जारी यह आदेश आबकारी विभाग में कांस्टेबल लक्ष्मी सिंह द्वारा दायर याचिका के जवाब में आया है, जिसमें वाराणसी से कौशांबी में उनके स्थानांतरण को चुनौती दी गई थी।

आबकारी विभाग में कुप्रशासन के आरोपों के बाद अदालत ने हस्तक्षेप किया। लक्ष्मी सिंह के अधिवक्ता विभु राय ने तर्क दिया कि 29 जून, 2024 को किया गया स्थानांतरण मनमाना था और इसमें कोई औचित्य नहीं था। हाईकोर्ट ने पहले 8 जुलाई, 2024 को निर्देश दिया था कि सिंह आबकारी आयुक्त को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करें, जिस पर विभाग को विधिवत विचार करना था।

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हालांकि, अदालत ने कहा कि विभाग ने अहंकार और द्वेष के कारण ऐसा किया है, क्योंकि उसने याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया और जुलाई में अदालत के आदेश के तीन दिन बाद ही याचिकाकर्ता को आरोप पत्र जारी कर दिया। अदालत के अनुसार, यह त्वरित प्रशासनिक प्रतिक्रिया उसके निर्देशों की अवहेलना और सिंह को दी गई निष्पक्ष सुनवाई की कमी को दर्शाती है।

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इसलिए न्यायमूर्ति मुनीर की पीठ ने आबकारी आयुक्त को मामले से संबंधित सभी दस्तावेज लेकर व्यक्तिगत रूप से सुनवाई में शामिल होने के लिए कहा है। यह कदम प्रशासनिक कार्रवाइयों को निष्पक्षता और वैधता पर आधारित सुनिश्चित करने के लिए अदालत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, खासकर जब वे सरकारी कर्मचारियों के जीवन और करियर को प्रभावित करते हैं।

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