एक महत्वपूर्ण फैसले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत वाहिद उर्फ अब्दुल वाहिद के खिलाफ पारित निष्कासन आदेशों को सबूतों के अभाव और अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से निर्णय लेने का हवाला देते हुए रद्द कर दिया। मामले की पृष्ठभूमि: आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 12979/2024 में याचिकाकर्ता वाहिद
