लखनऊ में वकीलों के अवैध चैंबर हटाने से पहले नगर निगम दे नया नोटिस: हाईकोर्ट ने हड़ताल को बताया आपराधिक अवमानना

सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जे और अधिवक्ताओं द्वारा अदालती कामकाज के गैर-कानूनी बहिष्कार से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद (लखनऊ पीठ) के जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस राजीव भारती की पीठ ने लखनऊ नगर निगम को निर्देश दिया है कि स्वास्थ्य भवन के पास सार्वजनिक उपयोग की जमीन और रास्तों पर काबिज 72 अतिक्रमणकारियों—जिनमें मुख्य रूप से अधिवक्ता शामिल हैं—को अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई से पहले नए सिरे से लिखित नोटिस दिए जाएं। हाईकोर्ट ने दोहराया कि अधिवक्ताओं द्वारा हड़ताल और काम से विरत रहना प्रत्यक्ष रूप से आपराधिक अवमानना है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी अधिवक्ता या बार एसोसिएशन को न्यायिक कार्यवाही को बाधित करने या सार्वजनिक रास्तों को अवरुद्ध करने का अधिकार नहीं है।

मामले की पृष्ठभूमि

यह पूरी कार्यवाही क्रिमिनल रिट-पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नंबर 4 / 2026 से संबंधित है। यह मामला लखनऊ के स्वास्थ्य भवन के पास चकबस्त चौराहे पर सार्वजनिक रास्तों और उपयोग की जमीन पर बने 72 चिह्नित अवैध निर्माणों, जिनमें चैंबर और दुकानें शामिल हैं, से जुड़ा है। यद्यपि इससे पहले चलाए गए अभियानों के दौरान क्षेत्र के 100 से अधिक अवैध चैंबरों को हटा दिया गया था, लेकिन इन 72 विशिष्ट चिह्नित ढांचागत निर्माणों में से केवल 14 को ही हटाया जा सका था, क्योंकि बाद की नगर निगम कार्रवाई में प्रदर्शनकारी वकीलों ने बाधा उत्पन्न की थी।

अदालती रिकॉर्ड से यह बात सामने आई कि सेंट्रल बार एसोसिएशन, लखनऊ और लखनऊ बार एसोसिएशन, लखनऊ के पदाधिकारियों ने 18 मई 2026 से 26 मई 2026 के बीच ‘सामूहिक अवकाश’ के नाम पर कार्य बहिष्कार का आह्वान किया था। जिला जज, लखनऊ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट और उसके साथ संलग्न वीडियो साक्ष्यों से पता चला कि अधिवक्ताओं ने हड़ताल में भाग लिया, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर भड़काऊ भाषण दिए और नगर निगम की कार्रवाई का हिंसक विरोध करने के लिए साथी वकीलों को प्लास्टिक की लाठियां बांटी थीं।

इन घटनाओं के बाद, सेंट्रल बार एसोसिएशन द्वारा 4 जून 2026 को एडवोकेट उत्तम त्रिपाठी और एडवोकेट ब्रिजेश कुमार यादव को कारण बताओ नोटिस जारी कर पांच साल के लिए निष्कासित कर दिया गया, जबकि एडवोकेट हिमांशु मिश्रा से स्पष्टीकरण मांगा गया। हाईकोर्ट ने बाद में संबंधित वकीलों और बार पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा कि उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए मामला क्यों न भेजा जाए।

पक्षों की दलीलें

लखनऊ नगर निगम के वकील श्री शैलेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि 72 चिह्नित अतिक्रमणकारियों में से 58 अभी भी अवैध कब्जे में हैं, क्योंकि नगर निगम अधिकारियों के पास वकीलों के विरोध का सामना करने के लिए पर्याप्त पुलिस और प्रशासनिक बल उपलब्ध नहीं था। उन्होंने ध्यान दिलाया कि पहले हटाए गए स्थानों पर भी कुछ वकीलों ने अस्थायी रूप से फिर से कब्जा जमा लिया था। श्री चौहान ने पुष्टि की कि पहले भी नोटिस तामील कराए गए थे, ढांचागत निर्माणों पर चिपकाए गए थे और हिंदी तथा अंग्रेजी के दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए थे।

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लखनऊ बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एच.जी.एस. परिहार और अधिवक्ता श्री बाल केश्वर श्रीवास्तव ने कहा कि वे अवैध कब्जाधारियों का बचाव नहीं कर सकते और गैर-कानूनी निर्माणों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, उन्होंने अनुरोध किया कि जब तक वकीलों के लिए वैध चैंबर नहीं बन जाते, तब तक उनके लिए अस्थायी व्यवस्था की जाए या नरमी बरती जाए। सेंट्रल बार एसोसिएशन की ओर से पेश हुए श्री ज्योतिरेश पांडे ने भी सार्वजनिक रास्तों पर बने चैंबरों के संबंध में सहानुभूतिपूर्वक रुख अपनाने का आग्रह किया।

राज्य सरकार के वकील श्री विपुल कुमार सिंह ने सहायक पुलिस आयुक्त, काकोरी, लखनऊ का 25 जुलाई 2026 का निर्देश पत्र प्रस्तुत किया। इसमें पुष्टि की गई कि केस अपराध संख्या 334 / 2025 में जांच पूरी हो चुकी है। अरुणिमा सिंह उर्फ अरुणिमा श्रीवास्तव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 324(4) और दिवांशी श्रीवास्तव के खिलाफ धारा 352 बीएनएस के तहत आरोप पत्र दायर कर पर्यवेक्षी प्राधिकारी को भेज दिया गया है।

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कोर्ट का विश्लेषण

हाईकोर्ट ने वकीलों की हड़ताल से जुड़े स्थापित कानूनी सिद्धांतों का परीक्षण किया और इस बात पर जोर दिया कि वकीलों के संगठनों द्वारा अदालत की कार्यवाही को रोका नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों—एक्स कैप्टन हरीश उप्पल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, कृष्णकांत ताम्रकर बनाम मध्य प्रदेश राज्य, और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन देहरादून बनाम ईश्वर शांडिल्य और अन्य—का हवाला देते हुए पीठ ने माना कि अदालतों का बहिष्कार संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत प्राप्त त्वरित न्याय के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है।

हाईकोर्ट ने अपनी पूर्व टिप्पणी को दोहराया:

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की आड़ में हड़ताल पर जाना या अदालतों का बहिष्कार करना कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता। ऐसा कोई भी अधिकार, यदि है भी, तो दूसरों के अधिकारों और विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत गारंटीकृत त्वरित न्याय के अधिकार को प्रभावित नहीं कर सकता।

कंटेंप्ट एप्लीकेशन (क्रिमिनल) नंबर 12 / 2024 (इन री बनाम डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ऑफ प्रयागराज) में जारी निर्देशों को रेखांकित करते हुए पीठ ने कहा:

उत्तर प्रदेश राज्य में भविष्य में व्यक्तिगत वकीलों या उनके संघों (किसी भी नाम से) द्वारा हड़ताल पर जाना, हड़ताल का आह्वान करना या काम से विरत रहना, आपराधिक अवमानना का प्रत्यक्ष कृत्य माना जाएगा।

पीठ ने आगे कहा कि जिला जजों की अध्यक्षता में और जिला मजिस्ट्रेटों या अपर जिला मजिस्ट्रेटों को शामिल करते हुए शिकायत निवारण समितियां उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में पहले से ही सक्रिय हैं, ताकि न्यायिक काम को प्रभावित किए बिना वकीलों की वास्तविक शिकायतों का समाधान किया जा सके।

कोर्ट का निर्णय

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए और कानून को लागू करने के लिए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी 72 अतिक्रमणकारियों को या तो परिसर खाली करने या अपना वैध कानूनी अधिकार साबित करने का अंतिम अवसर दिया जाए।

कोर्ट ने लखनऊ नगर निगम को आदेश दिया कि वह एक सप्ताह के भीतर सभी 72 कब्जाधारियों को नए सिरे से लिखित नोटिस जारी करे। यदि व्यक्तिगत नोटिस स्वीकार नहीं किया जाता है, तो उसे सीधे अतिक्रमण वाले परिसर पर चिपकाया जाए और दो दैनिक समाचार पत्रों (एक हिंदी और एक अंग्रेजी) में प्रकाशित कराया जाए, जिसमें उन्हें अपना वैध अधिकार साबित करने या जगह खाली करने के लिए कम से कम 10 दिन का समय दिया जाए।

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यदि अवैध कब्जाधारी दी गई समयावधि के भीतर अपना वैध अधिकार साबित करने में विफल रहते हैं या जगह खाली नहीं करते हैं, तो नगर निगम को अनधिकृत ढांचों को गिराने और हटाने का निर्देश दिया गया है। पीठ ने स्पष्ट किया कि चैंबर हटाने की कार्रवाई रविवार के दिन ही की जानी चाहिए ताकि अदालती कार्यवाही प्रभावित न हो। कोर्ट ने सख्त चेतावनी दी:

यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कार्रवाई की तिथि पर कोई भी अतिक्रमणकारी या उनके सहयोगी कोई गैर-कानूनी तरीका अपनाते हैं या किसी अवैध गतिविधि में शामिल होते हैं, तो उनके खिलाफ कानून के तहत अनुमत आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

पुलिस आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट और नगर आयुक्त, लखनऊ को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपस में समन्वय बनाने और पर्याप्त प्रशासनिक तथा पुलिस बल तैनात करने का निर्देश दिया गया है।

बार पदाधिकारियों और वकीलों द्वारा जमा किए गए स्पष्टीकरणों पर निर्णय अगली सुनवाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अंतरिम अवधि में केवल इस आधार पर उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल राय नहीं बनाई जाएगी। इस मामले को अगली सुनवाई के लिए 10 सितंबर 2026 को दोपहर 3:00 बजे सूचीबद्ध किया गया है।

मामले का विवरण

मामले का शीर्षक: अनुराधा सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य
वाद संख्या: क्रिमिनल रिट-पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नंबर 4 / 2026
पीठ: जस्टिस राजेश सिंह चौहान, जस्टिस राजीव भारती
निर्णय की तिथि: 4 अगस्त 2026

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