इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि नियोक्ता के एक अवैध कार्य के कारण पीड़ित कर्मचारी को पिछले वेतन से इनकार करना अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित कर्मचारी को दंडित करने जैसा होगा। न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की पीठ श्रम न्यायालय, गोरखपुर द्वारा दिए गए विवादित निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी,
