आरएसएस के पूर्व विचारक के एन गोविंदाचार्य की याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के पास वर्तमान में “पर्याप्त तकनीकी और बुनियादी ढाँचा” नहीं है, जो बिना थर्ड पार्टी ऐप्स के लाइव-स्ट्रीम अदालती कार्यवाही के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को
