दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि नियुक्ति के लिए बलों द्वारा निर्धारित फिटनेस के मापदंडों और आवश्यक मानकों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस सौरभ बनर्जी की बेंच मेडिकल अनफिटनेस सर्टिफिकेट दिनांक 05.02.2020 और 24.02.2020 को रद्द करने और सफदरजंग अस्पताल द्वारा जारी मेडिकल सर्टिफिकेट
