उत्तरप्रदेश–कोर्ट के स्थनगनादेश के बाद तहसील प्रशासन द्वारा ध्वस्तीकरण के मामले में सिविल न्यायाधीश जूनियर डिवीजन कोर्ट 13 खान जीशान मसूद ने शहर कोतवाल,नायब तहसीलदार को अवमानना का दोषी पाया। कोर्ट ने कोतवाल को तीन दिन,नायब तहसीलदार को तीन माह का सिविल कारावास की सजा सुनाई है। परंतु उसी दिन देर शाम को इस आदेश
