केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को FIFA World Cup 2026 के दौरान सहित राज्यभर में लगाए गए अवैध होर्डिंग्स के मामले में की गई कानूनी कार्रवाई का विस्तृत ब्योरा पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कितने मुकदमे शुरू किए गए और उनसे कितना जुर्माना वसूला गया।
मुख्य न्यायाधीश सौमेन सेन और न्यायमूर्ति श्याम कुमार वी. एम. की खंडपीठ ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में लगाए गए PVC फ्लेक्स बैनर, होर्डिंग्स और विशाल कट-आउट हटाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने सरकार के उस दावे पर सवाल उठाया, जिसमें कहा गया था कि सभी अवैध फ्लेक्स होर्डिंग्स हटा दिए गए हैं। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि सरकारी दावे के बावजूद राज्य के कई स्थानों पर ऐसे होर्डिंग्स अब भी लगे हुए हैं।
इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि हलफनामे में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शुरू किए गए मुकदमों और वसूले गए जुर्माने, यदि कोई हो, की पूरी जानकारी दी जाए।
PVC बैनर और कट-आउट हटाने की मांग पर जनहित याचिका
यह मामला कोच्चि निवासी एस. सदानंद नाइक की ओर से दायर जनहित याचिका से जुड़ा है। याचिका में केरल के विभिन्न हिस्सों में लगाए गए PVC (पॉलीविनाइल क्लोराइड) फ्लेक्स बैनर, होर्डिंग्स और विशाल कट-आउट हटाने की मांग की गई है। इनमें विशेष रूप से FIFA World Cup 2026 के दौरान लगाए गए होर्डिंग्स शामिल हैं।
हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को निर्धारित की है।
