ज्ञानवापी वज़ूखाना सर्वेक्षण मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 6 अक्टूबर 2026 तक टाली सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के वज़ूखाना क्षेत्र का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) से सर्वे कराने की मांग से जुड़ी याचिका पर सुनवाई 6 अक्टूबर 2026 तक टाल दी है। शीर्ष अदालत में इस विषय पर चल रही प्रक्रिया को देखते हुए हाईकोर्ट ने यह निर्णय लिया।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के कारण स्थगन

सोमवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ को अवगत कराया गया कि यह मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है, जहां 15 सितंबर 2026 को अगली सुनवाई होनी है। स्थिति को देखते हुए हाईकोर्ट ने अपनी कार्यवाही स्थगित कर दी और निर्देश दिया कि इस सिविल रिवीजन याचिका को संबद्ध मामलों के साथ 6 अक्टूबर 2026 को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।

वाराणसी जिला अदालत के फैसले को चुनौती

यह याचिका ज्ञानवापी-शृंगार गौरी मुख्य मुकदमे की वादिनी राखी सिंह की ओर से दाखिल की गई है। याचिका में वाराणसी के जिला जज द्वारा 21 अक्टूबर 2023 को पारित उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत वज़ूखाना का एएसआई सर्वे कराने की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था।

सर्वे की मांग से विवादित संरचना बाहर

पुनरीक्षण याचिका में वज़ूखाना परिसर के तकनीकी सर्वेक्षण का अनुरोध किया गया है, हालांकि इसमें उस संरचना को शामिल नहीं किया गया है जिसे लेकर दोनों पक्षों में विवाद है। वज़ूखाना स्थित इस विवादित ढांचे को हिंदू पक्ष शिवलिंग बताता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा करार देता है।

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