नियमितीकरण पर फैसले तक हाईकोर्ट पूर्व रोक के आदेश के रहते ध्वस्त करने का निर्देश नहीं दे सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (सीएमडीए) को ‘इंदिरा आर्केड’ नामक इमारत में कथित अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट ने उस समय डिमोलिशन के कठोर कदम उठाने का आदेश देकर गलती की, जब नियमितीकरण (रेगुलराइजेशन) के कानूनी ढांचे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने का उसका अपना ही पुराना अंतरिम संरक्षण आदेश पक्षकारों पर प्रभावी और लागू था।

मामले की पृष्ठभूमि

यह कानूनी विवाद ‘इंदिरा आर्केड’ नामक इमारत के निवासियों से संबंधित है। अपीलकर्ताओं जी. सत्यनारायण बोथरा और अन्य ने मेसर्स इंदिरा फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ हुए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) के तहत भूतल से लेकर तीसरी मंजिल तक और चौथी मंजिल के एक हिस्से में वाणिज्यिक स्थान खरीदे थे। पहली प्रतिवादी एम.डी. लोकेश्वरी, जो भूखंड के मूल मालिक की बेटी हैं, दूसरी मंजिल पर एक हिस्से में रहती हैं और उन्होंने अपीलकर्ताओं द्वारा किए गए अनधिकृत निर्माण, अत्यधिक निर्मित क्षेत्र तथा स्वीकृत योजना में किए गए विचलनों पर आपत्तियां जताई थीं।

यह विवाद तब शुरू हुआ जब पहली प्रतिवादी के पिता ने मद्रास हाईकोर्ट में रिट याचिका संख्या 21661/2017 दायर की। 28 मार्च 2018 को हाईकोर्ट ने अपीलकर्ताओं को इमारत के उल्लंघन वाले हिस्सों में कमियों को ठीक करने का निर्देश दिया। इसके बाद 6 जून 2018 को अपीलकर्ताओं ने तमिलनाडु नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम, 1971 की धारा 113-सी और 22 जून 2017 के सरकारी आदेश (जी.ओ.) संख्या 110 और 111 के तहत सीएमडीए के समक्ष विचलनों के नियमितीकरण के लिए एक आवेदन दायर किया। 28 जून 2018 को जब मामला अनुपालन रिपोर्ट के लिए आया, तो हाईकोर्ट ने अपीलकर्ताओं के इस हलफनामे को रिकॉर्ड पर लिया कि पांचवीं मंजिल को हटा दिया गया है, बेसमेंट के आंतरिक विभाजन को पार्किंग के लिए ध्वस्त कर दिया गया है, और चौथी मंजिल के नियमितीकरण का आवेदन लंबित है।

बाद में 21 अप्रैल 2023 को पहली प्रतिवादी ने सीएमडीए को फिर से एक पत्र भेजा और इसके बाद रिट याचिका संख्या 17682/2023 दायर की। 15 जून 2023 को हाईकोर्ट ने सीएमडीए को उनके अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। इसके अनुपालन में सीएमडीए ने 9 अगस्त 2023 को एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें इमारत में मौजूद विचलनों को रेखांकित किया गया।

अपीलकर्ताओं ने सीएमडीए की इस रिपोर्ट को रिट याचिका संख्या 25737/2023 के माध्यम से चुनौती दी। इसी दौरान, सी. प्रभाकरण बनाम धर्मेंद्र प्रताप यादव व अन्य मामले में हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने जी.ओ. संख्या 110 और 111 को अमान्य ठहरा दिया था। हालांकि, इस फैसले को सीएमडीए द्वारा सुप्रीम कोर्ट में मेसर्स बिलरोथ हॉस्पिटल लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य (और उससे जुड़ी सिविल अपीलों) में चुनौती दी गई, जहां 1971 के अधिनियम की धारा 113-सी के तहत नियमितीकरण के दायरे से जुड़ा मुख्य मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है।

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के. पेरुमल बनाम तमिलनाडु राज्य (रिट याचिका संख्या 9725/2017) में पारित ऐसे ही आदेशों का हवाला देते हुए, मद्रास हाईकोर्ट ने 27 सितंबर 2023 को अपीलकर्ताओं की रिट याचिका संख्या 25737/2023 को स्वीकार कर लिया और सीएमडीए को निर्देश दिया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट नियमितीकरण के मुद्दे पर अपना फैसला नहीं सुना देता, तब तक अपीलकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक या कठोर कदम न उठाया जाए।

इस स्पष्ट आदेश के बावजूद, पहली प्रतिवादी ने 31 जनवरी 2024 को एक नया अभ्यावेदन देकर 10 नवंबर 2023 के फॉर्म IV नोटिस पर कार्रवाई की मांग की और इसके बाद रिट याचिका संख्या 12779/2024 दायर की। 28 अप्रैल 2025 को हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने सीएमडीए को आठ सप्ताह के भीतर अनधिकृत निर्माणों को हटाने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि अनधिकृत निर्माणों को नियमित नहीं किया जा सकता और नियमितीकरण आवेदन का लंबित होना कार्रवाई रोकने का आधार नहीं है। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

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अदालत का विश्लेषण और टिप्पणियां

मामले के रिकॉर्ड की समीक्षा करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि हाईकोर्ट अपने ही 27 सितंबर 2023 के पूर्व प्रभावी आदेश पर विचार करने में विफल रहा, जिसने शीर्ष अदालत के समक्ष नियमितीकरण का बड़ा मुद्दा लंबित रहने के दौरान सीएमडीए को दंडात्मक कार्रवाई करने से स्पष्ट रूप से रोका था।

योजना प्राधिकरण पर पिछले आदेश की बाध्यकारी प्रकृति पर जोर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की:

“हमारी राय में, सीएमडीए अपीलकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 25737/2023 में हाईकोर्ट द्वारा 27.09.2023 को पारित आदेश से बाध्य था, जिसमें इस अदालत के समक्ष नियमितीकरण से जुड़े मुद्दों के लंबित रहने के मद्देनजर अपीलकर्ताओं के खिलाफ कोई भी दंडात्मक या कठोर कदम न उठाने का निर्देश दिया गया था।”

कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि हाईकोर्ट के बाद के निर्देश ने एक ही विषय वस्तु पर परस्पर विरोधी कानूनी आदेश उत्पन्न कर दिए:

“उक्त आदेश पर विचार किए बिना और अपीलकर्ताओं के नियमितीकरण आवेदन के लंबित रहने के बावजूद, कठोर कदम उठाने और अनधिकृत निर्माण को हटाने का निर्देश जारी कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप एक ही विषय वस्तु पर अपीलकर्ताओं और सीएमडीए के संबंध में परस्पर विरोधी आदेश पारित हो गए।”

शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि चूकि 1971 के अधिनियम की धारा 113-सी के तहत नियमितीकरण से जुड़े कानूनी सवाल अभी भी अंतिम निर्णय के इंतजार में हैं, इसलिए निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश पोषणीय नहीं था:

“अनधिकृत निर्माणों के नियमितीकरण से जुड़ा मुद्दा अंतिम रूप से तय न होने तथा पक्षों को लंबित कार्यवाही में निर्णय की प्रतीक्षा करने का निर्देश दिए जाने के कारण, हमारी राय में, हाईकोर्ट द्वारा अपने आदेश की तारीख से आठ सप्ताह के भीतर अनधिकृत निर्माणों/विचलनों को ध्वस्त करने का निर्देश सीएमडीए को देना उचित नहीं था।”

अपने विश्लेषण का निष्कर्ष निकालते हुए पीठ ने माना:

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“इसलिए, हम पाते हैं कि आक्षेपित आदेश कानून की दृष्टि में पोषणीय नहीं है, क्योंकि यह रिट याचिका संख्या 25737/2023 में 27.09.2023 को पारित अपने ही पूर्व आदेश के विपरीत है।”

अदालत का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने सिविल अपील को स्वीकार कर लिया और हाईकोर्ट के 28 अप्रैल 2025 के विवादित आदेश को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि अपीलकर्ता और सीएमडीए हाईकोर्ट के 27 सितंबर 2023 के पुराने आदेश से ही संचालित होते रहेंगे।

अदालत ने स्पष्ट किया कि जब सुप्रीम कोर्ट में लंबित सिविल अपीलों में नियमितीकरण का मुद्दा तय हो जाएगा, उसके बाद पक्षकार आगे के कदम उठाने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। अंतरिम अवधि में, कोर्ट ने निर्देश दिया कि लंबित मुद्दों का निपटारा होने तक इमारत में किए गए निर्माण के संबंध में सभी पक्ष यथास्थिति (स्टैटस को) बनाए रखेंगे।

मामले का विवरण

मामले का शीर्षक: जी. सत्यनारायण बोथरा एवं अन्य बनाम एम.डी. लोकेश्वरी एवं अन्य

वाद संख्या: सिविल अपील संख्या 10045/2026

पीठ: जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर

निर्णय की तिथि: 22 अगस्त 2026

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