ओपन यूनिवर्सिटी योग्यता नियमों में बदलावों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू कर पदोन्नति से इनकार नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस उज्ज्वल भुयान और जस्टिस मनोज मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट पीठ ने निर्णय दिया है कि ओपन यूनिवर्सिटी के फाउंडेशन कोर्स और डिस्टेंस एजुकेशन डिग्रियों को संशोधित या अमान्य करने वाले सरकारी आदेशों को भूतलक्षी (रिट्रॉसपेक्टिव) प्रभाव से लागू करके उन कर्मचारियों को पदोन्नति के लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता, जिन्होंने तत्कालीन प्रचलित मानदंडों के तहत अपनी योग्यता हासिल की थी। मद्रास हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच और रिव्यु बेंच के फैसलों को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सिंगल जज के आदेश को बहाल कर दिया और तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि वह अपीलकर्ता आर.जे. गजेंद्र कुमार को कानून के अनुसार पर्यटन सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नति देने पर विचार करे।

मामले की पृष्ठभूमि

अपीलकर्ता ने 1982 में एसएसएलसी (10वीं कक्षा) और 1982-83 के दौरान 11वीं कक्षा पूरी की थी। पर्यटन विभाग में रिसेप्शनिस्ट ग्रेड-I के रूप में कार्यरत उनके पिता के आकस्मिक निधन के बाद, अपीलकर्ता को 25 मई 1983 को अनुकंपा के आधार पर जूनियर असिस्टेंट के पद पर नियुक्त किया गया था।

पर्यटन निदेशक से अनुमति प्राप्त करने के बाद, अपीलकर्ता ने मदुरै कामराज ओपन यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया और अप्रैल 1984 में द्वितीय वर्ष का फाउंडेशन कोर्स पूरा किया। इसके बाद उन्होंने अक्टूबर 1987 में उसी विश्वविद्यालय से डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से बी.कॉम की डिग्री प्राप्त की, साथ ही बाद के वर्षों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और एम.कॉम की डिग्री भी हासिल की।

अपीलकर्ता को 25 जुलाई 1990 को रिसेप्शनिस्ट ग्रेड-II के रूप में नियुक्त किया गया था और 2011 में उन्हें अस्थायी रूप से टूरिस्ट ऑफिसर के रूप में पदोन्नत करके 5 अगस्त 2011 को नई दिल्ली में तैनात किया गया। टूरिस्ट ऑफिसर के रूप में उनकी सेवा को 16 अक्टूबर 2017 के जी.ओ. एमएस. संख्या 224 के तहत 5 अगस्त 2011 से नियमित कर दिया गया।

टूरिस्ट ऑफिसर के रूप में लगभग छह साल सेवा देने के बाद, अपीलकर्ता ने पर्यटन सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नति की मांग करते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद, तमिलनाडु सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने 22 जुलाई 2020 को एक आदेश जारी कर उनके अनुरोध को खारिज कर दिया। सरकार ने माना कि अपीलकर्ता के पास 18 अगस्त 2009 के जी.ओ. एमएस. संख्या 107, 3 दिसंबर 2010 के पत्र, 20 नवंबर 2017 के जी.ओ. एमएस. संख्या 144 और तमिलनाडु सरकारी सेवक (सेवा शर्तें) अधिनियम, 2016 की धारा 25 के तहत निर्धारित नियमित 10+2+3 पैटर्न में डिग्री नहीं थी, और इसलिए वे टूरिस्ट ऑफिसर के फीडर पद पर रहने के लिए भी अयोग्य थे।

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अपीलकर्ता ने इस अस्वीकृति को हाईकोर्ट में चुनौती दी। सिंगल जज ने 16 अगस्त 2021 को रिट याचिका स्वीकार करते हुए निरस्त करने के आदेश को रद्द कर दिया। हालांकि, राज्य द्वारा दायर अपील पर, डिवीजन बेंच ने 6 जून 2023 को सिंगल जज के फैसले को उलट दिया और माना कि 10+2+3 पैटर्न की डिग्री अनिवार्य थी। बाद में, 18 नवंबर 2024 को रिव्यु बेंच ने अपीलकर्ता की पुनर्विचार याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि हालांकि उनका फाउंडेशन कोर्स +2 के समकक्ष स्वीकार्य था, लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन डिग्री के कारण वे पदोन्नति के लिए अयोग्य थे। इसके बाद अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की।

पक्षों के तर्क

अपीलकर्ता के वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि रिव्यु बेंच ने डिस्टेंस एजुकेशन से संबंधित एक नया आधार उठाकर गलती की, जो डिवीजन बेंच के समक्ष नहीं उठाया गया था। यह प्रस्तुत किया गया कि अदालत के समक्ष मुख्य मुद्दा पर्यटन सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नति के लिए अपीलकर्ता की पात्रता थी, न कि टूरिस्ट ऑफिसर के फीडर पद के लिए उनकी पात्रता, जिस पर वे बिना किसी चुनौती के लगभग 15 वर्षों से कार्यरत थे। अपीलकर्ता ने मद्रास हाईकोर्ट के पी. थवम बनाम तमिलनाडु राज्य मामले के फैसले पर भरोसा जताया, जिसमें कहा गया था कि जी.ओ. एमएस. संख्या 144 के तहत फाउंडेशन पाठ्यक्रमों की अमान्यता की कट-ऑफ तिथि इसकी अधिसूचना की तिथि, 20 नवंबर 2017 है।

इसके विपरीत, प्रतिवादियों के वकील ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट के अन्नामलाई यूनिवर्सिटी बनाम सचिव, सूचना एवं पर्यटन विभाग मामले के फैसले के बाद 10+2+3 शिक्षा पैटर्न लागू किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 18 अगस्त 2009 का जी.ओ. एमएस. संख्या 107 जारी हुआ। प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि 20 नवंबर 2017 का जी.ओ. एमएस. संख्या 144 केवल जी.ओ. एमएस. संख्या 107 का स्पष्टीकरण था और यह भविष्यलक्षी नहीं था। इसके अलावा, राज्य ने तर्क दिया कि जी.ओ. एमएस. संख्या 224 के माध्यम से अस्थायी पदोन्नति को नियमित करना सेवा निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एक प्रशासनिक कार्य था और यह वैधानिक पात्रता आवश्यकताओं में छूट के रूप में काम नहीं करता था।

सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट ने अपना ध्यान पर्यटन सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नति के लिए अपीलकर्ता की पात्रता का मूल्यांकन करने के बजाय टूरिस्ट ऑफिसर के फीडर पद पर बने रहने की उनकी योग्यता पर केंद्रित कर दिया। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि 15 से अधिक वर्षों तक टूरिस्ट ऑफिसर के रूप में उनकी नियुक्ति या सेवा को किसी ने चुनौती नहीं दी थी।

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नियामक इतिहास का परीक्षण करते हुए, शीर्ष अदालत ने ध्यान दिलाया कि 18 मई 1985 के जी.ओ. एमएस. संख्या 528 ने मदुरै कामराज ओपन यूनिवर्सिटी के दो साल के फाउंडेशन कोर्स को हायर सेकेंडरी (+2) कोर्स के समकक्ष स्पष्ट रूप से मान्यता दी थी। इसके बाद के आदेशों, जिनमें 11 सितंबर 2000 का जी.ओ. एमएस. संख्या 180 और 8 सितंबर 2007 का जी.ओ. एमएस. संख्या 217 शामिल हैं, ने सार्वजनिक रोजगार के लिए ओपन यूनिवर्सिटी की डिग्रियों को नियमित स्ट्रीम डिग्रियों के समकक्ष माना था।

अदालत ने तमिलनाडु सरकारी सेवक (सेवा शर्तें) अधिनियम, 2016 का विश्लेषण करते हुए उल्लेख किया कि यद्यपि धारा 25 व्याख्या 1(b) 10+2+3 पैटर्न की डिग्री का प्रावधान करती है, लेकिन धारा 54 में एक सेविंग क्लॉज (रक्षक खंड) शामिल है जो उन व्यक्तियों की सेवा शर्तों की रक्षा करता है जो 14 सितंबर 2016 से पहले किसी सेवा के सदस्य थे। पीठ ने आगे टिप्पणी की कि धारा 25 में कहीं भी यह अनिवार्य नहीं किया गया है कि डिग्री डिस्टेंस एजुकेशन के बजाय केवल नियमित भौतिक उपस्थिति के माध्यम से ही प्राप्त की जानी चाहिए।

वैधानिक नियमों के भविष्यलक्षी क्रियान्वयन को संबोधित करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने पी. महेंद्रन बनाम कर्नाटक राज्य मामले में दिए गए अपने फैसले का संदर्भ दिया और दोहराया:

प्रत्येक कानून या वैधानिक नियम भविष्यलक्षी होता है जब तक कि उसे स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा भूतलक्षी प्रभाव न दिया गया हो। जब तक कानून या नियमों में मौजूदा अधिकारों को प्रभावित करने का इरादा दर्शाने वाले शब्द न हों, तब तक नियम को भविष्यलक्षी ही माना जाना चाहिए।

अदालत ने अन्नामलाई यूनिवर्सिटी बनाम सचिव, सूचना एवं पर्यटन विभाग का भी संदर्भ दिया और उल्लेख किया कि हालांकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नियम ओपन यूनिवर्सिटी के नियमों पर हावी होते हैं, लेकिन उस मामले के तथ्यात्मक परिणाम में तत्कालीन प्रचलित मानदंडों के तहत की गई नियुक्ति को बरकरार रखा गया था।

शैक्षणिक समकक्षता के प्रश्न पर, पीठ ने चंद्रकला त्रिवेदी बनाम राजस्थान राज्य मामले का हवाला दिया और कहा:

’समकक्ष’ शब्द को एक तर्कसंगत अर्थ दिया जाना चाहिए। ‘समकक्ष’ अभिव्यक्ति का उपयोग करने से तात्पर्य है कि इसमें लचीलेपन या समायोजन की कुछ डिग्री होती है जो निर्धारित आवश्यकता को कम नहीं करती है। जो समकक्ष है और जो सटीक है, उसके बीच कुछ अंतर होना चाहिए। इसके अलावा, किसी व्यक्ति का अनंतिम रूप से चयन होने के बाद, चयन के जारी रहने की एक तार्किक अपेक्षा भी अस्तित्व में आती है।

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के पी. थवम बनाम तमिलनाडु राज्य मामले के फैसले का पूर्ण समर्थन किया और इसके प्रमुख अवलोकन को उद्धृत किया:

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इस अदालत का यह विचार है कि सरकार ने 18.05.1985 के जी.ओ. एमएस. संख्या 528 के तहत प्री-फाउंडेशन कोर्स को मान्यता दी थी और उक्त जी.ओ. 1985 से अस्तित्व में था। बाद में ओपन यूनिवर्सिटी की डिग्री को चुनौती दी गई और हाईकोर्ट ने ओपन यूनिवर्सिटी डिग्री तथा प्री-फाउंडेशन कोर्स को अमान्य माना। जब इसे पिछले चौबीस वर्षों से वैध माना जा रहा था और फिर अमान्य घोषित किया गया, तो योग्यता में इस बदलाव से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

प्रशासनिक आदेशों में बदलावों की श्रृंखला की आलोचना करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा:

जिस उम्मीदवार ने प्रचलित मानदंडों यानी 18.05.1985 के जी.ओ. एमएस. संख्या 528 के आधार पर अपेक्षित योग्यता प्राप्त की है—जो 24 से अधिक वर्षों तक लागू रहा और आखिरकार 32 वर्षों के बाद जिसे बदला गया—उसे सरकारी आदेशों की भूलभुलैया का सहारा लेकर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता।

पीठ ने आगे जोड़ा:

यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसे सरकारी आदेशों की व्याख्या, जो पिछले सरकारी आदेशों को संशोधित या संशोधित करने का प्रभाव रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों को अनावश्यक कठिनाई से बचाने के लिए तर्कसंगत तरीके से की जानी चाहिए जिनका इस विषय पर कोई नियंत्रण नहीं है।

निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच और रिव्यु बेंच ने सिंगल जज के फैसले को उलटने में गंभीर भूल की थी। परिणामस्वरूप, अदालत ने 6 जून 2023 के डिवीजन बेंच के फैसले और 18 नवंबर 2024 के रिव्यु बेंच के आदेश को रद्द कर दिया और 16 अगस्त 2021 के सिंगल जज के आदेश को बहाल कर दिया।

अदालत ने पुष्टि की कि अपीलकर्ता पर्यटन सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नति के लिए सभी पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करता है—जिसमें एक मान्यता प्राप्त डिग्री, कार्यकारी अधिकारियों के लिए लेखा परीक्षा उत्तीर्ण करना और आवश्यक सेवा अनुभव शामिल है—और निर्देश दिया कि उसके मामले पर कानून के अनुसार पदोन्नति के लिए विचार किया जाए। इस प्रकार सिविल अपीलों को स्वीकार कर लिया गया।

मामले का विवरण

मामले का शीर्षक: आर.जे. गजेंद्र कुमार बनाम तमिलनाडु सरकार एवं अन्य
वाद संख्या: एसएलपी (सिविल) संख्या 23378-79/2025
पीठ: जस्टिस उज्ज्वल भुयान और जस्टिस मनोज मिश्रा
निर्णय की तिथि: 22 अगस्त 2026

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