जातिसूचक शब्द ‘चमार’ का केवल इस्तेमाल करना एससी/एसटी एक्ट के तहत अपराध नहीं, जब तक अपमान करने की मंशा न हो: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर अपमानित या नीचा दिखाने की विशिष्ट मंशा या जानकारी के बिना केवल “चमार” शब्द का उच्चारण करना प्रथम दृष्टया एससी/एसटी एक्ट (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम) के तहत अपराध नहीं बनता है। जस्टिस संतोष राय की पीठ ने यह निर्णय देते हुए एससी/एसटी एक्ट के तहत मुख्य आरोपी के दो रिश्तेदारों (पिता और भाई) को आरोपी के रूप में समन भेजने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया।

मामले की पृष्ठभूमि

बरेली जिले के इज्जतनगर पुलिस स्टेशन में मुख्य आरोपी के साथ-साथ उसके पिता और बड़े भाई के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376(2)(एन), 504 और 506 के साथ एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(5ए), 3(2)(आर) और 3(2)(एस) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। जांच के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 161 और 164 के तहत पीड़िता और अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे।

पुलिस जांच पूरी होने के बाद जांच अधिकारी ने केवल मुख्य आरोपी के खिलाफ ही चार्जशीट दाखिल की और उसके पिता तथा भाई को क्लीन चिट देते हुए आरोपों से मुक्त कर दिया। इसके बाद, बरेली स्थित विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) की अदालत में सेशन ट्रायल के दौरान, ट्रायल कोर्ट ने पीड़िता (पीडब्लू-1) के बयानों के आधार पर 21 मार्च 2025 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 358 (सीआरपीसी की धारा 319) के तहत मुख्य आरोपी के पिता और भाई को भी आरोपी के रूप में समन जारी कर दिया। इस समनिंग ऑर्डर को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में आपराधिक अपील दायर की।

पक्षकारों की दलीलें

याचिकाकर्ताओं के वकील ने अदालत में तर्क दिया कि पुलिस जांच में उनके खिलाफ कोई सबूत न मिलने पर जांच अधिकारी ने उन्हें चार्जशीट से बाहर कर दिया था। सीआरपीसी की धारा 161 और 164 के तहत दर्ज बयानों में भी पीड़िता ने याचिकाकर्ताओं पर जातिसूचक टिप्पणी, गाली-गलौज या धमकी देने के संबंध में कोई विशिष्ट या अलग भूमिका तय नहीं की थी। वकील ने कहा कि उन्हें केवल पीडब्लू-1 की गवाही के आधार पर समन भेजा गया, जिसमें उसने कहा था कि उन्होंने उसे गाली दी और “चमार” शब्द का इस्तेमाल किया। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि जाति के आधार पर अपमानित करने की मंशा दिखाए बिना केवल शब्द के प्रयोग मात्र से एससी/एसटी एक्ट का अपराध नहीं बनता, जबकि बलात्कार और शादी के वादे से जुड़े मुख्य आरोप केवल मुख्य आरोपी के खिलाफ थे।

दूसरी ओर, राज्य सरकार की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता (एजीए) ने अपील का विरोध करते हुए कहा कि एफआईआर में याचिकाकर्ताओं के नाम शामिल थे और पीड़िता ने लगातार उनकी संलिप्तता बताई थी। राज्य सरकार ने तर्क दिया कि पीड़िता ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष स्पष्ट रूप से कहा कि याचिकाकर्ताओं ने उसे “चमार” कहकर गाली दी और धमकी दी। एजीए ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को बीएनएसएस की धारा 358 के तहत समन जारी करने के पर्याप्त आधार मिले थे और केवल पुलिस द्वारा क्लीन चिट दिए जाने के आधार पर पीड़िता के साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपराध के तत्वों और मंशा का निर्धारण तो ट्रायल के दौरान ही होना है।

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हाईकोर्ट का विश्लेषण और पूर्व निर्णयों का संदर्भ

मामले के तथ्यों और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का विश्लेषण करते हुए हाईकोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता मुख्य आरोपी के पिता और सगे भाई हैं। धारा 161 सीआरपीसी के बयान में पीड़िता ने जातिसूचक टिप्पणी का आरोप तो लगाया था, लेकिन किसी भी याचिकाकर्ता के लिए कोई विशिष्ट जातिसूचक शब्द नहीं बताया था। ट्रायल के दौरान उन्हें केवल पीडब्लू-1 के इस बयान पर समन जारी किया गया कि उन्होंने गाली दी और “चमार” शब्द का प्रयोग किया।

हाईकोर्ट ने टिप्पणी की: “केवल ‘चमार’ शब्द का इस्तेमाल करने मात्र से यह साबित नहीं होता कि याचिकाकर्ताओं ने पीड़िता के अनुसूचित जाति या जनजाति समुदाय से होने के कारण उसका अपमान करने या नीचा दिखाने की मंशा या जानकारी के साथ इस शब्द का प्रयोग किया था।” अदालत ने आगे जोड़ा: “इसलिए, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री याचिकाकर्ताओं की किसी विशिष्ट, स्पष्ट या पर्याप्त भूमिका को उजागर नहीं करती है।

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कानूनी आवश्यकताओं को स्पष्ट करने के लिए हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई महत्वपूर्ण फैसलों का उल्लेख किया:

  • स्वर्ण सिंह बनाम राज्य (2008): सुप्रीम कोर्ट ने “सार्वजनिक स्थान” और “सार्वजनिक दृश्य के भीतर किसी भी स्थान” के बीच अंतर स्पष्ट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि “चमार” जैसे शब्द का इस्तेमाल यदि अपमानित करने की मंशा से किया जाए तो यह अपराध हो सकता है, लेकिन जोर देकर कहा था कि: “वहां जानबूझकर अपमान या धमकी होनी चाहिए; और मंशा पीड़िता को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होने के कारण अपमानित करने की होनी चाहिए। केवल गाली-गलौज या झगड़ा, अधिनियम द्वारा परिकल्पित आवश्यक मंशा के बिना, पर्याप्त नहीं है।
  • गोरिगे पेंटैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2009): सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि: “जब शिकायत में अपराध के बुनियादी तत्व ही गायब हों, तो ऐसी शिकायत को जारी रखने की अनुमति देना और आरोपी को आपराधिक सुनवाई की प्रक्रिया से गुजारना पूरी तरह से अवांछनीय होगा, जिससे कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।
  • हितेश वर्मा बनाम उत्तराखंड राज्य (2020): सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी घर के भीतर जमीन के कब्जे को लेकर हुआ विवाद, जहां कोई स्वतंत्र बाहरी गवाह मौजूद न हो, एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(आर) के वैधानिक मापदंडों को पूरा नहीं करता है।
  • शाजन स्कारिया बनाम केरल राज्य (2024) एवं खुमान सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2020): सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि: “अधिनियम की धारा 3(1)(आर) के तहत अपराध किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को अपमानित करने के इरादे से किए गए जानबूझकर अपमान और धमकी के तत्व को दर्शाता है। किसी व्यक्ति का हर अपमान या धमकी इस अधिनियम के तहत अपराध नहीं होगा, जब तक कि ऐसा अपमान या धमकी पीड़िता के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से होने के कारण न की गई हो।
  • हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य (2014): संविधान पीठ ने माना था कि धारा 319 सीआरपीसी के तहत शक्ति असाधारण और विवेकाधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था: “धारा 319 सीआरपीसी के तहत शक्ति एक विवेकाधीन और असाधारण शक्ति है। इसका उपयोग अत्यंत सावधानी से और केवल उन्हीं मामलों में किया जाना चाहिए जहां मामले की परिस्थितियां इसकी मांग करती हों।” शीर्ष अदालत ने निर्णय दिया था कि किसी नए व्यक्ति को आरोपी के रूप में समन करने के लिए केवल संलिप्तता की संभावना से कहीं अधिक मजबूत साक्ष्य की आवश्यकता होती है।
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हाईकोर्ट का निर्णय

इन कानूनी सिद्धांतों को लागू करते हुए हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि एफआईआर और जांच सामग्री में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(आर) और 3(1)(एस) के तहत अपराध के आवश्यक तत्व प्रथम दृष्टया प्रकट नहीं होते हैं। अदालत ने पाया कि मुख्य आरोप मुख्य आरोपी पर केंद्रित थे।

हाईकोर्ट ने कहा: “याचिकाकर्ताओं की संलिप्तता को स्पष्ट रूप से दर्शाने वाली किसी विश्वसनीय या ठोस सामग्री या साक्ष्य के अभाव में, ट्रायल कोर्ट ने धारा 319 सीआरपीसी के तहत सरसरी और लापरवाही भरे तरीके से समन जारी करके कानून की अनदेखी की है।

परिणामस्वरूप, हाईकोर्ट ने अपील स्वीकार कर ली और विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट), बरेली द्वारा पारित 21 मार्च 2025 के समनिंग ऑर्डर को रद्द कर दिया। रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देश दिया गया कि वे इस आदेश की जानकारी 48 घंटे के भीतर ईमेल या फैक्स के माध्यम से जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बरेली के जरिए संबंधित ट्रायल कोर्ट को भेजें।

मामले का विवरण

मामले का शीर्षक: वेगराज सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

वाद संख्या: आपराधिक अपील संख्या 4882 / 2025

पीठ: जस्टिस संतोष राय

निर्णय की तिथि: 13 अगस्त 2026

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