याचिका दाखिल करने के लिए नोटरीकृत एफिडेविट स्वीकार्य, फोटो वेरिफिकेशन सेंटर में फिजिकल उपस्थिति अनिवार्य नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि देश में कहीं भी विधिवत नोटरी कराया गया हलफनामा (एफिडेविट) रिट याचिका दाखिल करने के स्तर पर स्वीकार्य है। अदालत ने कहा कि एफिडेविट के सत्यापन के लिए हाईकोर्ट के फोटो वेरिफिकेशन सेंटर में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। हाईकोर्ट रजिस्ट्री द्वारा नोटरीकृत एफिडेविट स्वीकार करने की बात पहले ही स्पष्ट किए जाने के कारण अदालत ने फोटो एफिडेविट आइडेंटिफिकेशन व्यवस्था को चुनौती देने वाली रिट याचिका को निरर्थक मानते हुए खारिज कर दिया।

मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता बिस्वजीत चौधरी ने ऑनलाइन माध्यम से व्यक्तिगत रूप से पेश होकर 7 अक्टूबर 2015 के कार्यालय ज्ञापन (ऑफिस मेमोरेंडम) और उससे जुड़े प्रशासनिक निर्देशों की वैधता को चुनौती दी थी। याचिका में मांग की गई थी कि फोटो एफिडेविट व्यवस्था के तहत राज्य सरकार, केंद्र सरकार और सरकारी उपक्रमों के अधिकारियों को छूट देने तथा आम नागरिकों व मुकदमों से जुड़े लोगों को खुद उपस्थित होकर फोटो लगवाने के लिए बाध्य करने वाले अंतर को मनमाना, भेदभावपूर्ण और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन घोषित किया जाए।

इससे पहले याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका (सिविल) संख्या 479/2025 दाखिल की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रतिवेदन (रिप्रेजेंटेशन) देने की छूट के साथ निस्तारित कर दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI) के तहत आवेदन देकर इस व्यवस्था के कानूनी आधार और प्रक्रिया के संबंध में जानकारी मांगी थी। याचिकाकर्ता की मुख्य शिकायत यह थी कि इलाहाबाद या लखनऊ से बाहर रहने वाले मुकदमों के पक्षकारों को याचिका दाखिल करने से पहले केवल फोटो-आधारित एफिडेविट सत्यापन के लिए हाईकोर्ट आने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।

सूचना के अधिकार (RTI) से मिली जानकारी और तर्क

3 जून 2026 के सूचना के अधिकार (RTI) जवाब में हाईकोर्ट रजिस्ट्री ने याचिकाकर्ता को दाखिल करने की प्रक्रियाओं से संबंधित बिंदुवार जानकारी प्रदान की थी:

  1. ई-फाइलिंग और यात्रा की आवश्यकता: मुख्य न्यायाधीश द्वारा 16 अगस्त 2017 के नोटिस के माध्यम से स्वीकृत ई-फाइलिंग निर्देशों के तहत सभी प्रकार के मामले ई-फाइलिंग मोड से स्वीकार किए जा रहे हैं।
  2. 2015 के मेमोरेंडम की स्थिति: 7 अक्टूबर 2015 के जिस कार्यालय ज्ञापन में व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य की गई थी, वह अब प्रभावी नहीं है।
  3. नोटरीकृत एफिडेविट की स्वीकृति: स्टाम्प रिपोर्टिंग अनुभाग इलाहाबाद हाईकोर्ट रूल्स 1952, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और नोटरी एक्ट 1952 के प्रावधानों के अनुसार नोटरीकृत या अन्य सभी विधिवत शपथ लिए गए एफिडेविट स्वीकार करता है।
  4. त्रुटिपूर्ण एफिडेविट पर स्थिति: त्रुटियों के संबंध में मेसर्स राजधानी इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम यूपी राज्य (रिट-सी संख्या 3389/2025) में 19 मई 2025 के निर्णय का संदर्भ दिया गया।
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सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट रजिस्ट्री की ओर से पेश वकील विजय दीक्षित ने निर्देशों के आधार पर अदालत को आश्वस्त किया कि स्टाम्प रिपोर्टिंग अनुभाग द्वारा नोटरीकृत एफिडेविट बिना किसी आपत्ति के स्वीकार किए जाते हैं।

हाईकोर्ट का विश्लेषण

अदालत ने पाया कि कोविड-19 महामारी के दौरान मुख्य न्यायाधीश द्वारा लागू किए गए ई-फाइलिंग नियम अब भी प्रभावी हैं। संबंधित विधिक नियमों का विश्लेषण करते हुए खंडपीठ ने जोर दिया कि देश में कहीं से भी नोटरी कराए गए एफिडेविट जमा करने की अनुमति है और इसके लिए पक्षकारों को फोटो वेरिफिकेशन के लिए हाईकोर्ट पीठों तक यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है।

याचिकाकर्ता के इस तर्क पर कि उसने अपने वकील की सलाह पर अनुच्छेद 227 के तहत एक याचिका के लिए इलाहाबाद जाकर फोटो वेरिफिकेशन कराया था, पीठ ने टिप्पणी की कि वकील द्वारा दी गई कानूनी सलाह रिट याचिका में विचार का विषय नहीं हो सकती।

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अदालत ने कहा:

तदनुसार, हम पाते हैं कि देश में कहीं भी विधिवत नोटरीकृत हलफनामा (एफिडेविट) रिट याचिका दाखिल करने के चरण में स्वीकार किया जाता है। इसलिए, रिट याचिका दाखिल करने के चरण में एफिडेविट के फोटो सत्यापन के लिए हाईकोर्ट में स्थापित फोटो वेरिफिकेशन सेंटर में उपस्थित होना किसी भी व्यक्ति के लिए अनिवार्य नहीं है।

खंडपीठ ने आगे टिप्पणी की:

संक्षेप में, रिट याचिका या कोई अन्य आवेदन दाखिल करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को उस याचिका या आवेदन के साथ एक हलफनामा (एफिडेविट) दाखिल करना होता है। ऐसा हलफनामा देश में कहीं भी नोटरीकृत किया जा सकता है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इलाहाबाद या लखनऊ में फोटो वेरिफिकेशन सेंटर के समक्ष किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है।

अदालत का अंतिम निर्णय

अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि चूंकि हाईकोर्ट ने आरटीआई जवाब के जरिए याचिकाकर्ता को पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि नोटरीकृत एफिडेविट स्वीकार्य हैं, इसलिए इस रिट याचिका को आगे जारी रखने का कोई औचित्य नहीं था।

अदालत ने टिप्पणी की:

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तदनुसार, हमारा मानना है कि वर्तमान रिट याचिका व्यर्थ है और इसने याचिकाकर्ता के तर्कों का विस्तार से परीक्षण करने में इस अदालत का कीमती समय अनावश्यक रूप से नष्ट किया है।

उपरोक्त के आलोक में, याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई किसी राहत या हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, विशेष रूप से तब जब हाईकोर्ट पहले ही यह स्पष्ट कर चुका है कि नोटरीकृत एफिडेविट स्वीकार्य हैं और ऐसे मामलों में फोटो सत्यापन की कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है।

इन आधारों पर हाईकोर्ट ने रिट याचिका को खारिज कर दिया।

मामले का विवरण

मामले का शीर्षक: बिस्वजीत चौधरी बनाम रजिस्ट्रार जनरल, इलाहाबाद हाईकोर्ट व अन्य
वाद संख्या: रिट-सी संख्या 6896/2026
पीठ: जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अमिताभ कुमार राय
निर्णय की तिथि: 16 जुलाई, 2026

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