निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तारी के लिए एडवाइजरी बोर्ड की राय पूर्व-शर्त नहीं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि निवारक निरोध कानूनों (Preventive Detention Laws) के तहत पारित किसी आदेश के क्रियान्वयन में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने या हिरासत में लेने के लिए एडवाइजरी बोर्ड (सलाहकार बोर्ड) की राय लेना अनिवार्य पूर्व-शर्त (pre-condition) नहीं है। जस्टिस रवि नाथ तिलहरी और जस्टिस सुभेंदु सामंत की पीठ ने स्पष्ट किया कि एडवाइजरी बोर्ड की रिपोर्ट का उपयोग राज्य सरकार द्वारा निरोध आदेश (detention order) की पुष्टि करने या उसे रद्द करने के लिए होता है, न कि शुरुआती गिरफ्तारी या जेल स्थानांतरण को रोकने के लिए।

हाईकोर्ट ने यह निर्णय एक मां द्वारा अपने बेटे की हिरासत और उसकी बाद की पुष्टि को चुनौती देने वाली रिट याचिका को खारिज करते हुए दिया। याचिका में आंध्र प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ डेंजरस एक्टिविटीज ऑफ बूटलेगर्स, डकैट्स, ड्रग ऑफेंडर्स, गुंडाज, इमोरल ट्रैफिक ऑफेंडर्स एंड लैंड ग्रैबर्स एक्ट, 1986 के तहत कार्रवाई को चुनौती दी गई थी।

मामला क्या था?

याचिकाकर्ता श्रीमती शिवकुमार मीनाक्षी ने अपने बेटे शिव कुमार कृष्णा साई उर्फ किट्टू के खिलाफ 23 फरवरी, 2026 को एसपीएसआर नेल्लोर जिले के कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 1986 के अधिनियम की धारा 3(1) और (2) के तहत जारी निरोध आदेश को चुनौती दी थी।

इस निरोध आदेश को राज्य सरकार ने 6 मार्च, 2026 को स्वीकृत किया था। इसके बाद एडवाइजरी बोर्ड ने 30 मार्च, 2026 को मामले की समीक्षा की और रिपोर्ट दी कि हिरासत के लिए पर्याप्त कारण मौजूद हैं। इसके आधार पर राज्य सरकार ने 21 अप्रैल, 2026 को निरोध आदेश की पुष्टि कर दी थी। याचिकाकर्ता ने बाद में अपनी याचिका में संशोधन करके निरोध आदेश और पुष्टि आदेश दोनों को चुनौती दी।

पक्षों की दलीलें

याचिकाकर्ता के वकील श्री वी. सुरेंद्र रेड्डी ने दो मुख्य कानूनी बिंदु उठाए:

  1. जेल स्थानांतरण के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति: उनका तर्क था कि आरोपी पहले से ही वेदायापालम पुलिस स्टेशन के अपराध संख्या 12/2026 के संबंध में नेल्लोर सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में था। उन्हें नेल्लोर जेल से कडापा सेंट्रल जेल स्थानांतरित करने से पहले पंचम अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नेल्लोर से आवश्यक अनुमति नहीं ली गई थी।
  2. एडवाइजरी बोर्ड की राय पूर्व-शर्त: याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि एडवाइजरी बोर्ड की राय प्राप्त होने से पहले निरोध आदेश के तहत गिरफ्तारी कानूनी रूप से नहीं की जा सकती। वकील ने एडवाइजरी बोर्ड की वैधानिक भूमिका पर जोर देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय नेनावथ बुज्जी और अन्य बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य (2024) का हवाला दिया।
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राज्य सरकार की ओर से पेश सरकारी वकील श्री कीर्ति तेजा कोंडावीटी ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन किया गया है। उन्होंने बताया कि 25 फरवरी, 2026 को आरोपी को कडापा सेंट्रल जेल स्थानांतरित करने से पहले संबंधित मजिस्ट्रेट को सूचित किया गया था और अनुमति प्राप्त की गई थी।

दूसरे बिंदु पर सरकारी वकील ने तर्क दिया कि एडवाइजरी बोर्ड द्वारा विचार निरोध आदेश जारी होने के बाद की प्रक्रिया है, और यह गिरफ्तारी करने के लिए कोई पूर्व-शर्त नहीं है। उन्होंने कहा कि आरोपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एडवाइजरी बोर्ड के समक्ष सुनवाई का अवसर दिया गया था।

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हाईकोर्ट का विश्लेषण और टिप्पणियाँ

जेल स्थानांतरण के मुद्दे पर पीठ ने पाया कि राज्य के हलफनामे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि स्थानांतरण से पहले मजिस्ट्रेट की अनुमति ली गई थी। चूंकि याचिकाकर्ता की ओर से इसका खंडन करते हुए कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया था और स्वयं याचिका की दलीलों से भी इसकी पुष्टि होती थी, इसलिए कोर्ट ने माना कि प्रक्रिया का पालन किया गया था।

एडवाइजरी बोर्ड की भूमिका पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने 1986 के अधिनियम की धारा 10, 11, 12 और 13 का विश्लेषण किया। पीठ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नेनावथ बुज्जी और अन्य बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य मामले में तय सिद्धांतों को रेखांकित किया, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी:

“…जहाँ निवारक निरोध के आदेश निरोधक प्राधिकारी द्वारा नियमित और यांत्रिक तरीके से पारित किए जा रहे हों, वहाँ एडवाइजरी बोर्ड की भूमिका और कर्तव्य ऐसे मनमाने शक्तियों के प्रयोग पर अंकुश लगाने और यह सुनिश्चित करने के लिए और भी अनिवार्य हो जाता है कि एक स्पष्ट सीमा रेखा खींची जाए, जिससे ऐसे अवैध निरोधों को शुरुआत में ही खत्म किया जा सके और हिरासत में लिए गए व्यक्ति को तुरंत रिहा किया जा सके।”

हाईकोर्ट ने ध्यान दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइजरी बोर्ड को “कोई सतही संरचना नहीं, बल्कि हिरासत के आदेश के खिलाफ व्यक्ति को उपलब्ध प्राथमिक संवैधानिक सुरक्षा उपायों में से एक” माना था और दोहराया था कि “निवारक निरोध एक कठोर उपाय होने के कारण, मनमाने या यांत्रिक शक्ति प्रयोग के परिणाम स्वरूप जारी किसी भी निरोध आदेश को शुरुआत में ही खत्म कर दिया जाना चाहिए।”

हालांकि, हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन संवैधानिक सिद्धांतों का यह अर्थ नहीं है कि एडवाइजरी बोर्ड की राय किसी आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए एक पूर्व-शर्त बन जाए। पीठ ने टिप्पणी की:

“इनमें से कोई भी प्रावधान एडवाइजरी बोर्ड की रिपोर्ट को उस व्यक्ति की गिरफ्तारी करने या निरोध आदेश के तहत हिरासत में रखने के लिए पूर्व-शर्त नहीं बनाता है जिसके संबंध में निरोध आदेश पारित किया गया है।”

कोर्ट ने आगे कहा:

“एडवाइजरी बोर्ड की रिपोर्ट राज्य सरकार के लिए निरोध आदेश की पुष्टि करने या रिपोर्ट के आधार पर रिहा करने पर विचार करने के लिए आवश्यक है।”

कोर्ट का निर्णय

निरोध आदेश या उसकी पुष्टि के आदेश में कोई गैर-कानूनी बात न पाते हुए हाईकोर्ट ने रिट याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि, पीठ ने स्पष्ट किया कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति यदि चाहे तो कानून के तहत निरोध आदेश के खिलाफ अभ्यावेदन (representation) देने के लिए स्वतंत्र है।

मामले का विवरण

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मामले का शीर्षक: श्रीमती शिवकुमार मीनाक्षी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य
वाद संख्या: रिट याचिका संख्या 6381/2026
पीठ: जस्टिस रवि नाथ तिलहरी और जस्टिस सुभेंदु सामंत
निर्णय की तिथि: 2 जुलाई, 2026

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