सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि रेलवे गार्ड कैडर के भीतर अर्जित पदोन्नतियां (प्रमोशन)—भले ही वे समान ग्रेड पे वाली हों—मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम (एमएसीपीएस) के तहत वित्तीय अपग्रेडेशन की गणना में गिनी जाएंगी। केंद्र सरकार की अपीलों को स्वीकार
